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पॉक्सो कोर्ट सुनवाई : नाबालिग से 4 साल तक किया दुष्कर्म...कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

आरोपी ने नाबालिग को नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया था. इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने का दबाव डालने लगा. इस पर पीड़िता की ओर से 11 जनवरी 2019 को सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

पॉक्सो कोर्ट सजा
पॉक्सो कोर्ट सजा
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Published : Sep 7, 2021, 7:37 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से चार साल तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मानसरोवर के एक रेस्तरां में काम करने वाले अभियुक्त से पीड़िता की जान पहचान हो गई थी. वर्ष 2015 में अभियुक्त ने उसे नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया.

पढ़ें- जोधपुरः मर गई संवेदना...नवजात को कचरे में फेंक गए निर्दयी, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया...पुलिस जुटी जांच में

इसके बाद अभियुक्त वर्ष 2019 तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा. इसके अलावा अभियुक्त ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने का दबाव भी डाला. इस पर पीड़िता की ओर से 11 जनवरी 2019 को सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 28 जनवरी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से चार साल तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मानसरोवर के एक रेस्तरां में काम करने वाले अभियुक्त से पीड़िता की जान पहचान हो गई थी. वर्ष 2015 में अभियुक्त ने उसे नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया.

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इसके बाद अभियुक्त वर्ष 2019 तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा. इसके अलावा अभियुक्त ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने का दबाव भी डाला. इस पर पीड़िता की ओर से 11 जनवरी 2019 को सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 28 जनवरी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

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