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राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत जयपुर पुलिस ने शुरू की चालान काटने की कार्रवाई, 200 से 1000 तक के प्रावधान

राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत अब जयपुर पुलिस ने भी चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने चालान बुक और रसीद बुक छपवा कर सभी थानों में भिजवाई है. इसमें नियमों की अवहेलना करने वालों पर 200 से 1000 रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है.

जयपुर समाचार, jaipur news
एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता
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Published : May 22, 2020, 3:53 PM IST

जयपुर. राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत अब जयपुर पुलिस ने भी चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है. राजस्थान सरकार की ओर से एपिडेमिक अध्यादेश पास करने के बाद अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने चालान बुक और रसीद बुक छपवा कर सभी थानों में भिजवाई है. इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी जिलों के डीसीपी को राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने और चालान काटने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही तमाम थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों और बाजार में पुलिस की ओर से राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जयपुर पुलिस ने शुरू की चालान काटने की कार्रवाई

एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत मास्क नहीं लगाने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क लगाए बिना सामान खरीदने एवं बेचने वाले और बेवजह वाहनों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं. इसके लिए बकायदा रसीद बुक और चालान बुक छुपाई गई है और सभी थानों में भिजवाई गई है. वहीं, नियमों की अवहेलना करने पर अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. इसमें 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा.

पढ़ें- हवाई सफर के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें...

एएसआई स्तर का अधिकारी कर सकेगा चालान

एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत तमाम थाना इलाकों में एएसआई स्तर और उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी चालान करने के लिए अधिकृत होगा. चालान काटने और जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस कमिश्नरेट से आला अधिकारियों की ओर से एएसआई स्तर और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है. इसके साथ ही अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने, गुटखा, पान-मसाला का क्रय-विक्रय करने और लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है.

जयपुर. राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत अब जयपुर पुलिस ने भी चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है. राजस्थान सरकार की ओर से एपिडेमिक अध्यादेश पास करने के बाद अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने चालान बुक और रसीद बुक छपवा कर सभी थानों में भिजवाई है. इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी जिलों के डीसीपी को राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने और चालान काटने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही तमाम थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों और बाजार में पुलिस की ओर से राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जयपुर पुलिस ने शुरू की चालान काटने की कार्रवाई

एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत मास्क नहीं लगाने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क लगाए बिना सामान खरीदने एवं बेचने वाले और बेवजह वाहनों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं. इसके लिए बकायदा रसीद बुक और चालान बुक छुपाई गई है और सभी थानों में भिजवाई गई है. वहीं, नियमों की अवहेलना करने पर अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. इसमें 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा.

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एएसआई स्तर का अधिकारी कर सकेगा चालान

एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत तमाम थाना इलाकों में एएसआई स्तर और उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी चालान करने के लिए अधिकृत होगा. चालान काटने और जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस कमिश्नरेट से आला अधिकारियों की ओर से एएसआई स्तर और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है. इसके साथ ही अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने, गुटखा, पान-मसाला का क्रय-विक्रय करने और लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है.

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