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जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पवन रैगर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Jaipur POCSO court, जयपुर पॉक्सो कोर्ट
पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा
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Published : Mar 5, 2021, 10:44 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पवन रैगर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि कानोता थाना इलाका निवासी पीड़िता 2 जुलाई 2018 की रात करीब 10 बजे घर के बाहर अपने दो भाई-बहनों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त पवन नशे की हालत में वहां आया. बच्ची को अकेला देखकर अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया. इस दौरान साथ खेल रहे भाई-बहन डर के मारे अंदर भाग गए.

यह भी पढ़ेंः सदन में जनप्रतिनिधियों ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे, कटारिया ने पूछा- गौसंरक्षण के लिए क्या कर रही सरकार

वहीं, पीड़िता की चीख सुनकर परिजन बाहर आए और लहूलुहान हालत में पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया और थाने में मामला दर्ज कराया. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में पेश होकर आपबीती सुनाई.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पवन रैगर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि कानोता थाना इलाका निवासी पीड़िता 2 जुलाई 2018 की रात करीब 10 बजे घर के बाहर अपने दो भाई-बहनों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त पवन नशे की हालत में वहां आया. बच्ची को अकेला देखकर अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया. इस दौरान साथ खेल रहे भाई-बहन डर के मारे अंदर भाग गए.

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वहीं, पीड़िता की चीख सुनकर परिजन बाहर आए और लहूलुहान हालत में पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया और थाने में मामला दर्ज कराया. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में पेश होकर आपबीती सुनाई.

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