जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिगों से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोहम्मद हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख पन्द्राह हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं दूसरे मामले में अभियुक्त दीपक धोबी को दस साल की सजा सुनाते हुए उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
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मामले के अनुसार अभियुक्त मोहम्मद हुसैन 07 फरवरी 2017 को नाबालिग पीड़िता को सांगानेर सदर इलाके से अपहरण कर ले गया. अभियुक्त ने अजमेर में उसका धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास कर निकाह करने की कोशिश की उसके बाद वह पीड़िता को कानपुर ले गया. जहां अभियुक्त ने कई दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने 16 फरवरी को अभियुक्त को कानपुर से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.
जबकि दूसरे मामले में अभियुक्त दीपक ने शिप्रा पथ थाना इलाके से पीड़िता को 11 अक्टूबर 2017 को बहला फुसलाकर ले गया और चिडावा ले जाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को 23 नवंबर को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.