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नाबालिगों से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई अभियुक्तों को सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत जयपुर ने नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाए अभियुक्तों को सजा सुनाई है. एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास जबकि दूसरे मामले में दस साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Nov 13, 2019, 11:43 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिगों से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोहम्मद हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख पन्द्राह हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं दूसरे मामले में अभियुक्त दीपक धोबी को दस साल की सजा सुनाते हुए उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ेंः रींगस में भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत, करीब 10 घायल

मामले के अनुसार अभियुक्त मोहम्मद हुसैन 07 फरवरी 2017 को नाबालिग पीड़िता को सांगानेर सदर इलाके से अपहरण कर ले गया. अभियुक्त ने अजमेर में उसका धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास कर निकाह करने की कोशिश की उसके बाद वह पीड़िता को कानपुर ले गया. जहां अभियुक्त ने कई दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने 16 फरवरी को अभियुक्त को कानपुर से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

पढ़ेंः महाराष्ट्र सियासी बवाल: जयपुर में ठहरे कांग्रेस विधायकों की वापसी शुरू, कहा- हम जा रहे हैं सरकार का हिस्सा बनने

जबकि दूसरे मामले में अभियुक्त दीपक ने शिप्रा पथ थाना इलाके से पीड़िता को 11 अक्टूबर 2017 को बहला फुसलाकर ले गया और चिडावा ले जाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को 23 नवंबर को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिगों से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोहम्मद हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख पन्द्राह हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं दूसरे मामले में अभियुक्त दीपक धोबी को दस साल की सजा सुनाते हुए उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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मामले के अनुसार अभियुक्त मोहम्मद हुसैन 07 फरवरी 2017 को नाबालिग पीड़िता को सांगानेर सदर इलाके से अपहरण कर ले गया. अभियुक्त ने अजमेर में उसका धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास कर निकाह करने की कोशिश की उसके बाद वह पीड़िता को कानपुर ले गया. जहां अभियुक्त ने कई दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने 16 फरवरी को अभियुक्त को कानपुर से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

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जबकि दूसरे मामले में अभियुक्त दीपक ने शिप्रा पथ थाना इलाके से पीड़िता को 11 अक्टूबर 2017 को बहला फुसलाकर ले गया और चिडावा ले जाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को 23 नवंबर को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

Intro:जयपुर। पॉस्को मामलों की विशेष अदालतों ने नाबालिगों से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोहम्मद हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख पन्द्राह हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे मामले में अभियुक्त दीपक धोबी को दस साल की सजा सुनाते हुए उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।


Body:मामले के अनुसार अभियुक्त मोहम्मद हुसैन 07 फरवरी 2017 को नाबालिग पीडिता को सांगानेर सदर इलाके से अपहरण कर ले गया। अभियुक्त ने अजमेर में उसका धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास कर निकाह करने की कोशिश की उसके बाद वह पीडिता को कानपुर ले गया। जहां अभियुक्त ने कई दिनों तक पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 16 फरवरी को अभियुक्त को कानपुर से गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया।
जबकि दूसरे मामले में अभियुक्त दीपक ने शिप्रा पथ थाना इलाके  से पीडिता को 11 अक्टूबर 2017 को बहला फुसलाकर ले गया और चिडावा ले जाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को 23 नवंबर को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया।
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