ETV Bharat / city

Jaipur POCSO Court : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म (Rape with Minor in Jaipur) करने के आरोपी को (Jaipur POCSO Court Sentenced) 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने 2 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया.

jaipur pocso court sentenced accused of rape
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा
author img

By

Published : Dec 23, 2021, 10:23 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले (Jaipur POCSO Court Sentenced) अभियुक्त शिवप्रकाश कुमावत 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

वहीं, अदालत ने प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजते हुए पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश की है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

पढ़ें : Crime in Bharatpur : HIV संक्रमित बंदी ने चबाया मुख्य प्रहरी के हाथ का अंगूठा, बैरक से बाहर निकलने की थी जिद

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त की डेयरी में पीड़िता के पिता काम करते थे. वहीं, अभियुक्त पीड़िता के घर दूध देने के लिए आता था. घटना के दिन 15 अक्टूबर 2017 को अभियुक्त पीड़िता को डरा-धमका कर अपने साथ ले गया. अभियुक्त पीड़िता को बाइक से जयपुर लाया और बाद में अहमदाबाद और बैंगलुरु ले गया.

इन जगहों पर अभियुक्त ने पीड़िता को पत्नी की तरह रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं, दूसरी ओर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर सांभरलेक थाना पुलिस ने घटना के करीब छह माह बाद पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले (Jaipur POCSO Court Sentenced) अभियुक्त शिवप्रकाश कुमावत 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

वहीं, अदालत ने प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजते हुए पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश की है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

पढ़ें : Crime in Bharatpur : HIV संक्रमित बंदी ने चबाया मुख्य प्रहरी के हाथ का अंगूठा, बैरक से बाहर निकलने की थी जिद

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त की डेयरी में पीड़िता के पिता काम करते थे. वहीं, अभियुक्त पीड़िता के घर दूध देने के लिए आता था. घटना के दिन 15 अक्टूबर 2017 को अभियुक्त पीड़िता को डरा-धमका कर अपने साथ ले गया. अभियुक्त पीड़िता को बाइक से जयपुर लाया और बाद में अहमदाबाद और बैंगलुरु ले गया.

इन जगहों पर अभियुक्त ने पीड़िता को पत्नी की तरह रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं, दूसरी ओर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर सांभरलेक थाना पुलिस ने घटना के करीब छह माह बाद पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.