जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले (Jaipur POCSO Court Sentenced) अभियुक्त शिवप्रकाश कुमावत 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
वहीं, अदालत ने प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजते हुए पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश की है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त की डेयरी में पीड़िता के पिता काम करते थे. वहीं, अभियुक्त पीड़िता के घर दूध देने के लिए आता था. घटना के दिन 15 अक्टूबर 2017 को अभियुक्त पीड़िता को डरा-धमका कर अपने साथ ले गया. अभियुक्त पीड़िता को बाइक से जयपुर लाया और बाद में अहमदाबाद और बैंगलुरु ले गया.
इन जगहों पर अभियुक्त ने पीड़िता को पत्नी की तरह रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं, दूसरी ओर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर सांभरलेक थाना पुलिस ने घटना के करीब छह माह बाद पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.