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नगर निकाय चुनाव: कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी प्रस्तावक के जरिए कर सकते हैं नामांकन

जयपुर नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी. नामांकन के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. इस बार नामांकन दाखिल करने और मतदान करने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

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पॉजिटिव प्रत्याशी प्रस्तावक के जरिए कर सकते हैं नामांकन
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Published : Oct 14, 2020, 1:40 PM IST

जयपुर. राजधानी के नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी. नामांकन के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था कर ली गई है और इसके लिए 25 रिटर्निंग अधिकारी लगाए गए हैं. कोरोना संक्रमित प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल करने और कोरोना संक्रमित मतदाता के वोट डालने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

पॉजिटिव प्रत्याशी प्रस्तावक के जरिए कर सकते हैं नामांकन

जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि अगर कोरोना संक्रमित उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है, तो वह अपने प्रस्तावक के माध्यम से नामांकन दाखिल कर सकेगा. प्रस्तावक ऐसे होने चाहिए, जो कोरोना संक्रमित ना हो. अगर इसके बावजूद भी उम्मीदवार खुद ही उपस्थित होकर नामांकन दाखिल करना चाहता है, तो उसे 1 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी. इसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं. जो पूरे प्रोटोकॉल से उन्हें नामांकन के लिए पेश करेंगे. उम्मीदवार को पीपीई किट पहनाकर और अन्य गाइडलाइन की पालना करते हुए लाया जाएगा.

कलेक्टर ने बताया कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मतदाता वोट करना चाहता है, तो वह कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए वोट कर सकता है. जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा के मुताबिक नोडल ऑफिसर सीएमएचओ के माध्यम से ऐसे मतदाताओं की सूची रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. यह सूची पीओ को भेजी जाएगी. कोरोना संक्रमित मतदाता अंत में अपना वोट कर सकेंगे.

यह भी पढे़ं: निकाय चुनावः शहरी सरकार चुनेंगे 21.6 लाख मतदाता, 1688 सहायक मतदान केंद्रों का निर्माण

जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मतदाताओं से 5 बजे के बाद वोटिंग कराई जाएगी. ऐसे मतदाताओं को पीपीई किट सहित अन्य गाइड लाइन की पालना करते हुए अपना वोट डालना होगा. पीपीई किट सहित अन्य व्यवस्थाएं खुद मतदाता को करनी होगी.

जयपुर. राजधानी के नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी. नामांकन के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था कर ली गई है और इसके लिए 25 रिटर्निंग अधिकारी लगाए गए हैं. कोरोना संक्रमित प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल करने और कोरोना संक्रमित मतदाता के वोट डालने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

पॉजिटिव प्रत्याशी प्रस्तावक के जरिए कर सकते हैं नामांकन

जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि अगर कोरोना संक्रमित उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है, तो वह अपने प्रस्तावक के माध्यम से नामांकन दाखिल कर सकेगा. प्रस्तावक ऐसे होने चाहिए, जो कोरोना संक्रमित ना हो. अगर इसके बावजूद भी उम्मीदवार खुद ही उपस्थित होकर नामांकन दाखिल करना चाहता है, तो उसे 1 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी. इसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं. जो पूरे प्रोटोकॉल से उन्हें नामांकन के लिए पेश करेंगे. उम्मीदवार को पीपीई किट पहनाकर और अन्य गाइडलाइन की पालना करते हुए लाया जाएगा.

कलेक्टर ने बताया कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मतदाता वोट करना चाहता है, तो वह कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए वोट कर सकता है. जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा के मुताबिक नोडल ऑफिसर सीएमएचओ के माध्यम से ऐसे मतदाताओं की सूची रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. यह सूची पीओ को भेजी जाएगी. कोरोना संक्रमित मतदाता अंत में अपना वोट कर सकेंगे.

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जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मतदाताओं से 5 बजे के बाद वोटिंग कराई जाएगी. ऐसे मतदाताओं को पीपीई किट सहित अन्य गाइड लाइन की पालना करते हुए अपना वोट डालना होगा. पीपीई किट सहित अन्य व्यवस्थाएं खुद मतदाता को करनी होगी.

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