जयपुर. जेडीसी गौरव गोयल के अनुसार भूखण्डधारक 10 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा करवाता है तो जेडीए उस भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी करेगा. साथ ही जिन भूखण्डधारकों ने 8 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा करवाकर 99 वर्ष की अवधि के लिए लीज होल्ड पट्टा प्राप्त किया हैं, उन्हें 100 रूपए के स्टाम्प के साथ लीज होल्ड पट्टा समर्पित करने पर 2 वर्ष की लीज राशि की गणना (पूर्व की दरों पर) करते हुए, 500 रू. के स्टाम्प के साथ फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जायेगा.
फ्री होल्ड पट्टे के पंजीयन पर लगभग 1300 रूपए की राशि देय होगी. इसके साथ ही नाम हस्तांतरण, उप विभाजन और पुनर्गठन के प्रकरण में भूखण्डधारी की ओर से पूर्व में जारी नाम हस्तांतरण पत्र/ पुराने लीज होल्ड पट्टे को समर्पण कर स्वयं के नाम और स्वयं की फोटो सहित फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त कर सकेंगे. वहीं जेडीसी ने सभी उपायुक्तों को जेडीए क्षेत्राधिकार में गैर अनुमोदित कॉलोनियों को सुओमोटो के आधार पर -धारा 90ए की कार्यवाही और सर्वे कर ले-आउट प्लान अनुमोदन के बाद योजनाओं का नियमन कर पट्टे जारी किये जाने के निर्देश दिये.
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जोनल लेवल कमेटी यह भी सुनिश्चित करे कि नियमन की जाने वाली योजनाओं में क्या-क्या सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं. जबकि पृथ्वीराज नगर योजना में जेडीए स्वामित्व की रिक्त भूमि पर योजना सृजित कर भूखण्डों की नीलामी किये जाने के निर्देश दिये गये. जोन-09, 10, 11, 14 में रिंग रोड परियोजना में अवाप्त भूमि पर योजना सृजित कर भूखण्डों की नीलामी किये जाने के निर्देश दिये गये.
जेडीसी ने ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं को जनहित में भूमि आवंटन वाले प्रकरणों के प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र के एसडीओ/वीडीओ/ईओ से समन्वय कर आगामी शुक्रवार तक भिजवाने के निर्देश दिए. वहीं जोन-06 में झोटवाड़ा आरओबी के विस्थापितों के लिए सृजित योजना महात्मा ज्योतिबा फुले का नियमन शिविर योजना स्थल पर 15 नवम्बर को आयोजित करने की बात कही.