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जयपुर: आवासन मंडल ने रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का अर्धशतक किया पूरा - jaipur latest hindi news

राजस्थान आवासन मंडल ने सबसे कम समय में रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का अर्धशतक पूरा किया है. मंडल पहली संस्था है, जिसने एक भी प्रोजेक्ट बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के लॉन्च नहीं किया. आवासन मंडल की इस उपलब्धि पर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेट अथॉरिटी के चेयरमैन एनसी गोयल ने आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को बधाई भी दी.

half-century of project registration in RERA, housing board
आवासन मंडल ने रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का अर्धशतक किया पूरा...
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Published : Jan 20, 2021, 7:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान आवासन मंडल ने सबसे कम समय में रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का अर्धशतक पूरा किया है. मंडल पहली संस्था है, जिसने एक भी प्रोजेक्ट बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के लॉन्च नहीं किया. आवासन मंडल की इस उपलब्धि पर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेट अथॉरिटी के चेयरमैन एनसी गोयल ने आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को बधाई भी दी.

रियल एस्टेट क्षेत्र में घर खरीददारों के हितों की रक्षा करने, डेवलपर्स की जवाबदेही तय करने और घर खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 2017 में राजस्थान रियल एस्टेट ग्रुप बनाए गए थे. साल 2019 में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की स्थापना की थी. केंद्रीय कानून के मुताबिक, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से ज्यादा है, उन्हें रेरा में पंजीकृत कराना अनिवार्य है.

पढ़ें: अब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी इन मामलों में नहीं कर सकेंगे मौका निरीक्षण, आदेश जारी

ऐसे में राजस्थान आवासन मंडल की ओर हाल ही में लांच की गई. सभी आवासीय योजनाएं जयपुर में विकसित आतिश मार्केट मानसरोवर, आयुष मार्केट, राणा सांगा मार्केट सहित 50 परियोजनाओं को रेरा में पंजीकृत करवाया गया. इनमें ग्रुप हाउसिंग स्कीम के 46 प्रोजेक्ट और प्लॉटेड डेवलपमेंट स्कीम के 4 प्रोजेक्ट शामिल है. आवासन मंडल की ओर से रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का अर्धशतक पूरा किया गया है. रेरा में रजिस्टर्ड परियोजनाओं में जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय में वृत्त, जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय के 9, उदयपुर वृत्त के 3, अलवर वृत्त के 5, बीकानेर वृत्त का 1 और कोटा वृत्त के दो प्रोजेक्ट शामिल है.

जयपुर. राजस्थान आवासन मंडल ने सबसे कम समय में रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का अर्धशतक पूरा किया है. मंडल पहली संस्था है, जिसने एक भी प्रोजेक्ट बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के लॉन्च नहीं किया. आवासन मंडल की इस उपलब्धि पर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेट अथॉरिटी के चेयरमैन एनसी गोयल ने आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को बधाई भी दी.

रियल एस्टेट क्षेत्र में घर खरीददारों के हितों की रक्षा करने, डेवलपर्स की जवाबदेही तय करने और घर खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 2017 में राजस्थान रियल एस्टेट ग्रुप बनाए गए थे. साल 2019 में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की स्थापना की थी. केंद्रीय कानून के मुताबिक, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से ज्यादा है, उन्हें रेरा में पंजीकृत कराना अनिवार्य है.

पढ़ें: अब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी इन मामलों में नहीं कर सकेंगे मौका निरीक्षण, आदेश जारी

ऐसे में राजस्थान आवासन मंडल की ओर हाल ही में लांच की गई. सभी आवासीय योजनाएं जयपुर में विकसित आतिश मार्केट मानसरोवर, आयुष मार्केट, राणा सांगा मार्केट सहित 50 परियोजनाओं को रेरा में पंजीकृत करवाया गया. इनमें ग्रुप हाउसिंग स्कीम के 46 प्रोजेक्ट और प्लॉटेड डेवलपमेंट स्कीम के 4 प्रोजेक्ट शामिल है. आवासन मंडल की ओर से रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का अर्धशतक पूरा किया गया है. रेरा में रजिस्टर्ड परियोजनाओं में जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय में वृत्त, जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय के 9, उदयपुर वृत्त के 3, अलवर वृत्त के 5, बीकानेर वृत्त का 1 और कोटा वृत्त के दो प्रोजेक्ट शामिल है.

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