जयपुर. हाईकोर्ट ने राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त सहित अन्य आयोगों में लंबे समय से चेयरमैन सहित अन्य सदस्यों के पद खाली रहने को चुनौती देने वाली पीआईएल बुधवार को निस्तारित कर दी.
जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने महेश झालानी की पीआईएल को निस्तारित करते हुए कहा कि मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन व लोकायुक्त पद पर राज्य सरकार ने नियुक्ति दे दी है. इसके अलावा हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने भी राज्य महिला आयोग के चेयरमैन पद को दो महीने में भरने का निर्देश दिया है.
ऐसे में इस पीठ को अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है. इसलिए पीआईएल को निस्तारित किया जा रहा है. गौरतलब है कि प्रार्थी ने पीआईएल में कहा था कि राज्य में महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त सचिवालय में लंबे समय से चेयरमैन सहित अन्य सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं.
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इन आयोगों में पदों पर नियुक्तियां नहीं होने के कारण ये संस्थाएं प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रही हैं. इस कारण आमजन को राहत नहीं मिल पा रही है. इसलिए आयोगों में खाली पदों पर जल्द नियुक्तियां करवाई जाएं.