जयपुर. डिस्कॉम के वह उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2019 से पहले बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण कट गए थे. ऐसे उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2020 तक ब्याज और विलंब शुल्क जमा कराने से छूट दी जा रही है. उपभोक्ता 31 मार्च 2020 से पहले मूल राशि एकमुश्त जमा करवाकर फिर से बिजली कनेक्शन करवा सकते हैं.
जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एके गुप्ता ने बताया कि यह सुविधा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को पुनः कनेक्शन कराने की छूट की अवधि 2 वर्ष ही रहेगी. जबकि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के कनेक्शन करने की अवधि पर 2 साल की सीमा अवधि लागू नहीं होगी.
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उन्होंने बताया कि मूल बिल राशि में कोई विवाद है तो उपभोक्ता संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आपत्ति देकर समझौता समिति के माध्यम से विवाद का सहमति के आधार पर निपटारा कराया जा सकता है. गुप्ता ने बताया कि बिल की राशि के अतिरिक्त डिमांड नोट और अतिरिक्त सिक्योरिटी की राशि ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है. जिसका उपभोक्ता लाभ उठा रहे हैं. यह सुविधा अब ई-मित्र पर भी जल्द चालू की जा रही है. उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठाकर देय राशि जमा करा सकेंगे.