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जयपुर डिस्काम दे रहा ब्याज और विलंब शुल्क में छूट, कटा बिजली कनेक्शन फिर जुड़वा सकते हैं उपभोक्ता - बिजली कनेक्शन

जयपुर डिस्काम के ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली के कनेक्शन बकाया राशि जमा नहीं कराने पर कट गए थे, उनके लिए राहत की खबर है. अब ऐसे उपभोक्ता 31 मार्च से पहले मूल राशि एक साथ जमा कराकर अपने कनेक्शन जुड़वा सकते है.

ब्याज और विलंब शुल्क में छूट, Interest and late fee waiver
बिजली कनेक्शन के बकाया राशि वाले उपभोक्ता के लिए राहत की खबर
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Published : Mar 16, 2020, 8:03 PM IST

जयपुर. डिस्कॉम के वह उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2019 से पहले बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण कट गए थे. ऐसे उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2020 तक ब्याज और विलंब शुल्क जमा कराने से छूट दी जा रही है. उपभोक्ता 31 मार्च 2020 से पहले मूल राशि एकमुश्त जमा करवाकर फिर से बिजली कनेक्शन करवा सकते हैं.

बिजली कनेक्शन के बकाया राशि वाले उपभोक्ता के लिए राहत की खबर

जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एके गुप्ता ने बताया कि यह सुविधा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को पुनः कनेक्शन कराने की छूट की अवधि 2 वर्ष ही रहेगी. जबकि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के कनेक्शन करने की अवधि पर 2 साल की सीमा अवधि लागू नहीं होगी.

पढ़ेंः टैक्सी ड्राइवर के बेटे ने सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान

उन्होंने बताया कि मूल बिल राशि में कोई विवाद है तो उपभोक्ता संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आपत्ति देकर समझौता समिति के माध्यम से विवाद का सहमति के आधार पर निपटारा कराया जा सकता है. गुप्ता ने बताया कि बिल की राशि के अतिरिक्त डिमांड नोट और अतिरिक्त सिक्योरिटी की राशि ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है. जिसका उपभोक्ता लाभ उठा रहे हैं. यह सुविधा अब ई-मित्र पर भी जल्द चालू की जा रही है. उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठाकर देय राशि जमा करा सकेंगे.

जयपुर. डिस्कॉम के वह उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2019 से पहले बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण कट गए थे. ऐसे उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2020 तक ब्याज और विलंब शुल्क जमा कराने से छूट दी जा रही है. उपभोक्ता 31 मार्च 2020 से पहले मूल राशि एकमुश्त जमा करवाकर फिर से बिजली कनेक्शन करवा सकते हैं.

बिजली कनेक्शन के बकाया राशि वाले उपभोक्ता के लिए राहत की खबर

जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एके गुप्ता ने बताया कि यह सुविधा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को पुनः कनेक्शन कराने की छूट की अवधि 2 वर्ष ही रहेगी. जबकि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के कनेक्शन करने की अवधि पर 2 साल की सीमा अवधि लागू नहीं होगी.

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उन्होंने बताया कि मूल बिल राशि में कोई विवाद है तो उपभोक्ता संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आपत्ति देकर समझौता समिति के माध्यम से विवाद का सहमति के आधार पर निपटारा कराया जा सकता है. गुप्ता ने बताया कि बिल की राशि के अतिरिक्त डिमांड नोट और अतिरिक्त सिक्योरिटी की राशि ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है. जिसका उपभोक्ता लाभ उठा रहे हैं. यह सुविधा अब ई-मित्र पर भी जल्द चालू की जा रही है. उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठाकर देय राशि जमा करा सकेंगे.

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