जयपुर. पतंग उड़ाना खुशी का माहौल लेकर आता है, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि खुशी को गम में बदलने के लिए पलभर का समय नहीं लगता. राजस्थान में मकर सक्रांति पर्व (Makar Sankranti 2022) के दौरान होने वाली पतंगबाजी (Kite Festival 2022 Jaipur) के दौरान संभावित जनहानि और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिस्कॉम ने आम बिजली उपभोक्ताओं से विशेष सावधानी रखनी के लिए अपील जारी की है. जयपुर डिस्कॉम एमडी नवीन अरोड़ा ने पतंगबाजी में मेटल पाउडर कोटेड मांझे का उपयोग नहीं करने सहित कुछ विशेष सावधानी रखने की अपील की है.
हाई वोल्टेज लाइनों से रहें दूर
डिस्कॉम ने आमजन से अपील (Jaipur Discom Advisory on Makar Sankranti) की है कि उन क्षेत्रों में पतंगबाजी नहीं करें जहां मकानों के आसपास से बिजली की हाई वोल्टेज लाइनें गुजर रही है. बिजली के तारों और उपकरणों में पतंग या उसकी डोर फंस जाने पर उसे खींचकर या धातु आदि की छड़ से छुड़ाने का प्रयास नहीं करें. खास तौर पर पतंग तार या बिजली उपकरण में फंस जाने पर किसी भी धातु के पाइप और गीली लकड़ी से हटाने का प्रयास नहीं करें क्योंकि इससे दुर्घटना होने की सर्वाधिक संभावना रहती है.
पक्षियों और दुपहिया वाहन चालकों के लिए मांझे का उपयोग बेहद खतरनाक
अरोड़ा ने कहा की मेटल कोटेड मांझे का उपयोग न केवल पक्षियों के लिए बल्कि दुपहिया वाहन चालकों के लिए भी बेहद खतरनाक (Accidents on Makar Sankranti in Jaipur) साबित हो सकता है. वहीं इस प्रकार के मांझे का उपयोग करने से यह बिजली के तारों में उलझ जाता है, जिससे हाई वोल्टेज उत्पन्न होने पर विद्युत उपकरणों के नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. डिस्कॉम ने मकर सक्रांति पर्व के दौरान विद्युत आपूर्ति में व्यवधान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं. डिस्कॉम से जुड़ी शिकायतें 0141-2203000 और 18001806507 या 1912 पर करवा सकते है.
जिला कलेक्टर ने की घरों पर त्यौहार मनाने की अपील
मकर सक्रांति पर जयपुर में होने वाली पतंगबाजी और बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर ने सभी लोगों से घर पर ही रह कर मकर संक्रांति मनाने की अपील की है. जयपुर में सुबह 6 से 8 एवं शाम 5 से 7 बजे पतंगबाज़ी पर प्रतिबंध भी रहेगा. जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने मकर संक्रान्ति पर्व पर आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में आयुक्त नगर निगम हैरिटेज व ग्रेटर, पुलिस उपायुक्त यातायात, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण आदि को आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं. संबंधित विभागों को त्यौंहार पर साफ-सफाई, बिजली, पानी, यातायात आदि की समुचित व्यवस्थाएं रखने के भी निर्देश दिये है. जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने 14 जनवरी को स्थानीय अवकाश घोषित किया है. साथ ही आमजन से अपील कि है कि वर्तमान में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और अपने ही घर पर रहकर ही त्यौंहार मनाये.
पशु-पक्षी चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश
उन्होने पतंगबाजी से घायल पशु, पक्षियों की चिकित्सा के लिए सभी पशु-पक्षी चिकित्सा अधिकारियों को पाबंद किया है कि सूचना प्राप्त होते ही एनजीओ, हैल्पलाइन से समन्वय कर चिकित्सा संबंधी कार्रवाई अविलम्ब की जाये और इसके लिए मोबाइल टीमों का भी गठन किया जाए. जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जयपुर जिले की सभी राजस्व सीमाओं में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्लास्टिक से बने पक्के धागे या चाईनीज सिंथेटिक धागे, लोहा पाउडर और काच पाउडर से बने धागे का उपयोग पतंग उड़ाने के लिए नहीं करेगा. सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक जयपुर जिले की सभी राजस्व सीमाओं में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश 31 जनवरी प्रभावशील रहेगा.
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इन सावधानियां का भी रखें ध्यान
- बाइक, स्कूटी या दुपहिया वाहन के हैंडल पर दो फीट की लोहे की ताड़ी लगवा लें या खुद बांध ले. ये अकेला ऐसा उपाय है जो डोर को आप तक नहीं पहुंचने देगा.
- दुपहिया चला रहे हैं तो फुल साइज हेलमेट पहनें. गले को मफलर या कपड़े से कवर कीजिए कि मांझा फंसे भी तो कोई नुकसान नहीं हो.
- भूलकर भी बच्चों को बाइक-स्कूटी पर आगे न बिठाएं. पीछे भी मुंह-गला ढककर ही रखें. रफ्तार धीमी रखें, ताकि डोर पड़े तो आपको संभलने का मौका मिले.
- पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति पतंग कटने के बाद मांझे को बिना समेटे ऐसे ही न छोड़ दें, उसे पूरा समेटकर रखें. ताकि बीच में लटके मांझे से कोई पक्षी या राह चलता व्यक्ति को नुकसान न हो.
- हो सके तो छत पर पतंग लूटने से बचे और बच्चों को भी रोकें क्योंकि अक्सर पतंग पकड़ने के चक्कर में ही बच्चे छत से नीचे गिर जाते हैं.