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जयपुर उपभोक्ता मंच ने आवंटित भूखंड नहीं देने पर जेडीए पर लगाया 60 हजार हर्जाना

जयपुर उपभोक्ता मंच ने जेडीए की आवासीय योजना में आवंटित भूखंड का कब्जा नहीं देने पर जेडीए पर 60 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. मंच ने हर्जाना राशि एक महीने में 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है.

जयपुर उपभोक्ता मंच , Jaipur Consumer Forum
जयपुर उपभोक्ता मंच
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Published : Feb 4, 2020, 9:05 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता मंच ने जेडीए की आवासीय योजना में आवंटित भूखंड का कब्जा नहीं देने पर जेडीए पर 60 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. मंच ने हर्जाना राशि एक महीने में 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है. मंच ने यह आदेश मनीष कुमार जैन के परिवाद पर दिए.

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परिवाद में कहा गया कि उसने रामनगरिया विस्तार आवासीय योजना में दिसंबर 2002 में आवेदन किया था. जेडीए की ओर से निकाली लॉटरी में उसे भूखंड आवंटित भी हो गया. परिवादी की ओर से समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी जेडीए ने भूखंड का कब्जा नहीं दिया. जेडीए की ओर से परिवादी को बताया गया कि भूमि पर मौजूद कब्जे को हटाकर भूखंड दिया जाएगा. इससे व्यथित होकर परिवादी की ओर से उपभोक्ता मंच में परिवाद पेश किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए मंच ने जेडीए पर 60 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

जयपुर. जिला उपभोक्ता मंच ने जेडीए की आवासीय योजना में आवंटित भूखंड का कब्जा नहीं देने पर जेडीए पर 60 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. मंच ने हर्जाना राशि एक महीने में 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है. मंच ने यह आदेश मनीष कुमार जैन के परिवाद पर दिए.

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परिवाद में कहा गया कि उसने रामनगरिया विस्तार आवासीय योजना में दिसंबर 2002 में आवेदन किया था. जेडीए की ओर से निकाली लॉटरी में उसे भूखंड आवंटित भी हो गया. परिवादी की ओर से समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी जेडीए ने भूखंड का कब्जा नहीं दिया. जेडीए की ओर से परिवादी को बताया गया कि भूमि पर मौजूद कब्जे को हटाकर भूखंड दिया जाएगा. इससे व्यथित होकर परिवादी की ओर से उपभोक्ता मंच में परिवाद पेश किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए मंच ने जेडीए पर 60 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

Intro:जयपुर। जिला उपभोक्ता मंच ने जेडीए की आवासीय योजना में आवंटित भूखंड का कब्जा नहीं देने पर जेडीए पर साठ हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। मंच ने हर्जाना राशि एक माह में नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है। मंच ने यह आदेश मनीष कुमार जैन के परिवाद पर दिए।Body:परिवाद में कहा गया कि उसने रामनगरिया विस्तार आवासीय योजना में दिसंबर 2002 में आवेदन किया था। जेडीए की ओर से निकाली लॉटरी में उसे भूखंड आवंटित भी हो गया। परिवादी की ओर से समस्त औपचारिताएं पूरी करने के बाद भी जेडीए ने भूखंड का कब्जा नहीं दिया। जेडीए की ओर से परिवादी को बताया गया कि भूमि पर मौजूद कब्जे को हटाकर भूखंड दिया जाएगा। इससे व्यथित होकर परिवादी की ओर से उपभोक्ता मंच में परिवाद पेश किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए मंच ने जेडीए पर साठ हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।Conclusion:
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