जयपुर. जनप्रतिनिधियों को राजकीय समारोह में आमंत्रित नहीं करने को लेकर विधानसभा में उठे सवालों के बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों में कहा गया है कि राजकीय भवनों के शिलान्यास, उद्घाटन या लोकार्पण वाले ऐसे राजकीय राज्य स्तरीय समारोह, जिसमें राजकीय धनराशि का उपयोग हो रहा हो, उनमें उस क्षेत्र से जुड़े सांसद और विधायक को आवश्यक रूप से आमंत्रित करना जरूरी (Directions on inviting public representative in government functions) है. इसके साथ केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत स्वीकृत राशि से निर्मित किए कार्य हो, तो केंद्र से जुड़े विभाग के मंत्री, संबंधित क्षेत्रीय सांसद और विधायकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं.
यह जारी हुए दिशा-निर्देश:
1. ऐसे राज्य स्तरीय राजकीय समारोह जो राजकीय भवनों के राज्य शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण के लिए आयोजित हों और जिसमें राजकीय धनराशि का उपयोग हो. उनमें उस क्षेत्र के संबंधित सांसद और विधायक को आवश्यक रूप से समारोह में आमंत्रित किया जाए.
2. ऐसे कार्य जो केन्द्र सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत स्वीकृत की गई राशि से निर्मित किये जाते हैं, इनमें संबंधित विभाग के मंत्री, संबंधित क्षेत्रीय सांसद एवं विधायकों को आमंत्रित किया जाए.
3. ऐसे निर्माण कार्यों, राजकीय भवनों जिसके लिये राज्य सरकार की ओर से राशि स्वीकृत की गई हो, उस क्षेत्र के विधायक को भी समारोह में आमंत्रित किया जाए.
4. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक राशि से स्वीकृत निर्माण कार्यों, सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों के संबंध में आयोजित कार्यक्रमों में संबंधित सांसद और विधायक को आमंत्रित किया जाए.
स्थानीय और ग्रामीण स्तरीय कार्यक्रमः
1. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका की ओर से राज्य की विभिन्न योजनातंर्गत निर्मित राजकीय भवन के साथ अन्य कार्यों के शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि जिसमें सभापति, नगर परिषद, नगर पालिका संबंधित पार्षद, प्रधान पंचायत समिति और संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत को विशेषत कार्यक्रम स्थल से संबंधित जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रित किया जाए.
2. ग्राम स्तरीय आयोजित कार्यक्रमों में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को आमंत्रित किया जाए.
3. विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत गांवों में बड़े पैमाने पर राजकीय भवनों का निर्माण होता है, ऐसे भवनों के शिलान्यास या उद्घाटन संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाए.
भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रोजेक्ट: भारत सरकार और राज्य सरकार के आनुपातिक राशि से स्वीकृत निर्माण कार्यों, सड़क निर्माण से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में यथासंभव क्षेत्रीय सांसद, विधायक का नाम उद्घाटनकर्ता और अध्यक्षता के रूप में जैसी भी स्थिति हो शिलापट्ट पर अंकित किया जाए. राज्य में आयोजित शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण समारोह और अन्य राजकीय राजकीय समारोह में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार सांसद विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने एवं इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण करने के लिये राज्य स्तर पर संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव नोडल अधिकारी होंगे.
विभाग की ओर से विभिन्न योजनातंर्गत आयोजित कार्यक्रमों के लिये संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारी होगा और शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण समारोह और अन्य राजकीय समारोह में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किये जाने के संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी भी नोडल अधिकारी की ही होगी.