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जयपुर बम कांड के आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई

जयपुर की निचली अदालत ने जयपुर बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी सलमान, शाहबाज, सैफ, सरवर आजमी और सैफुर्रहमान की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 28 मई तक बढ़ा दी है.

Jaipur bomb scandal accused, Jaipur Sessions Court News
जयपुर बम कांड के आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई
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Published : May 14, 2020, 7:31 PM IST

जयपुर. शहर की निचली अदालत ने जयपुर बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी सलमान, शाहबाज, सैफ, सरवर आजमी और सैफुर्रहमान की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 28 मई तक बढ़ा दी है.

पढ़ें- जोधपुर का एक जवान अरुणाचल में शहीद, गांव में शोक की लहर

गौरतलब है कि 13 मई, 2008 को शहर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. वहीं एक बम जिंदा भी मिला था. इसे लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था. बम धमाकों के मामले में शाहबाज के अलावा अन्य चारों अभियुक्तों को अदालत ने फांसी की सजा सुना चुकी है. जबकि फांसी की सजा के खिलाफ अभियुक्तों की अपील और राज्य सरकार की ओर से डेथ रेफरेंस हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है. मामले में कुछ अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. इसके अलावा मुख्य सरगना सहित एक अन्य की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है.

स्कूल फीस माफी को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से ली जाने वाली 3 माह की फीस को पूर्णतया माफ करने की गुहार करते हुए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश राजीव भूषण बंसल की ओर से दायर याचिका पर दिए.

जयपुर. शहर की निचली अदालत ने जयपुर बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी सलमान, शाहबाज, सैफ, सरवर आजमी और सैफुर्रहमान की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 28 मई तक बढ़ा दी है.

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गौरतलब है कि 13 मई, 2008 को शहर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. वहीं एक बम जिंदा भी मिला था. इसे लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था. बम धमाकों के मामले में शाहबाज के अलावा अन्य चारों अभियुक्तों को अदालत ने फांसी की सजा सुना चुकी है. जबकि फांसी की सजा के खिलाफ अभियुक्तों की अपील और राज्य सरकार की ओर से डेथ रेफरेंस हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है. मामले में कुछ अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. इसके अलावा मुख्य सरगना सहित एक अन्य की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है.

स्कूल फीस माफी को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से ली जाने वाली 3 माह की फीस को पूर्णतया माफ करने की गुहार करते हुए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश राजीव भूषण बंसल की ओर से दायर याचिका पर दिए.

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