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पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात, 31 मार्च तक बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में मिलेगी शत-प्रतिशत छूट - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राज्य सरकार ने प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं को बकाया राशि 31 मार्च तक जमा कराने पर ब्याज और शास्ती में (100 percent rebate in interest and penalty ) शत प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है.

100 percent rebate in interest and penalty, Rajasthan government announced
पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात.
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Published : Mar 7, 2022, 7:18 PM IST

Updated : Mar 7, 2022, 11:23 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है. बकाया जल प्रभार राशि पर 31 मार्च तक की अवधि में एकमुश्त राशि जमा कराने (100 percent rebate in interest and penalty ) पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट की सौगात दी गई है. विभाग ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय (Rajasthan government announced) के लिए जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आभार जताया. महेश जोशी ने बताया कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की ओर से इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट पर विधानसभा में अपने जवाब के दौरान इस सम्बंध में घोषणा की थी. जिसकी विभाग ने क्रियांविति कर दी है.

पढ़ेंः राजस्थान: 20 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ, फिर भी बार-बार उठ रहे सवाल...जानिए क्यों

डॉ. जोशी ने बताया राज्य की सभी नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं से जुड़े सभी श्रेणी के उपभोक्ता इस छूट का निर्धारित समयावधि में लाभ ले सकेंगे. सभी बकाएदारों से अपील की गई है कि वे इस छूट का लाभ लेने के लिए निर्धारित अवधि में अपनी बकाया राशि जमा कराएं. इससे उन पर ब्याज एवं शास्ति का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा. आपको बता दें प्रदेश में लाखों उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका लंबे समय से भुगतान बकाया चल रहा था. विभाग की ओर से बकाया भुगतान की वसूली के लिए समय-समय पर अभियान भी चलाए गए हैं. भुगतान जमा नहीं करने पर विभाग कनेक्शन काटने की कार्यवाही भी करता है. कोविड के कारण जो उपभोक्ता अपना भुगतान समय पर जमा नहीं करा पाए थे उन उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री के इस आदेश से बड़ी राहत मिलेगी.

जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है. बकाया जल प्रभार राशि पर 31 मार्च तक की अवधि में एकमुश्त राशि जमा कराने (100 percent rebate in interest and penalty ) पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट की सौगात दी गई है. विभाग ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय (Rajasthan government announced) के लिए जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आभार जताया. महेश जोशी ने बताया कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की ओर से इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट पर विधानसभा में अपने जवाब के दौरान इस सम्बंध में घोषणा की थी. जिसकी विभाग ने क्रियांविति कर दी है.

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डॉ. जोशी ने बताया राज्य की सभी नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं से जुड़े सभी श्रेणी के उपभोक्ता इस छूट का निर्धारित समयावधि में लाभ ले सकेंगे. सभी बकाएदारों से अपील की गई है कि वे इस छूट का लाभ लेने के लिए निर्धारित अवधि में अपनी बकाया राशि जमा कराएं. इससे उन पर ब्याज एवं शास्ति का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा. आपको बता दें प्रदेश में लाखों उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका लंबे समय से भुगतान बकाया चल रहा था. विभाग की ओर से बकाया भुगतान की वसूली के लिए समय-समय पर अभियान भी चलाए गए हैं. भुगतान जमा नहीं करने पर विभाग कनेक्शन काटने की कार्यवाही भी करता है. कोविड के कारण जो उपभोक्ता अपना भुगतान समय पर जमा नहीं करा पाए थे उन उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री के इस आदेश से बड़ी राहत मिलेगी.

Last Updated : Mar 7, 2022, 11:23 PM IST
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