ETV Bharat / city

अस्पताल और औषधालय के बाहर नहीं हो रही समुचित सफाई, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद संभालने के बाद सबसे पहले आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास अस्पताल और सरकारी और औषधालय के बाहर समुचित सफाई नहीं होने के मामले में संज्ञान लिया है. आयोग ने नगरीय विकास विभाग के सचिव के साथ ही सभी नगर निगम के आयुक्तों को नोटिस जारी कर 15 मार्च तक जवाब मांगा है.

notice to Municipal Corporation regarding cleanliness, Rajasthan State Human Rights Commission
मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान
author img

By

Published : Jan 27, 2021, 7:46 PM IST

जयपुर. राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद संभालने के बाद सबसे पहले आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास अस्पताल और सरकारी और औषधालय के बाहर समुचित सफाई नहीं होने के मामले में संज्ञान लिया है. साथ ही नगरीय विकास विभाग के सचिव के साथ ही सभी नगर निगम के आयुक्तों को नोटिस भी जारी किया है. आयोग ने 15 मार्च तक इसका जवाब मांगा है.

जारी किए गए नोटिस में लिखा गया कि कोविड-19 इस दौर में जब प्रदूषण की भी भारी समस्या है. ऐसे में शहरी क्षेत्र में नगर निगम नगर परिषदों जैसे वैधानिक संस्थाओं को तत्परता से सफाई का काम करने की जरूरत है, लेकिन देखने में आया है कि वैधानिक कर्तव्य और राष्ट्रीयता के बावजूद अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के बाहर सफाई के लिए नियमित रूप से किए जाने वाले प्रयास ठीक से निष्पादित नहीं हो रहे हैं.

पढ़ें- जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए राज्यपाल ने चलाई शॉल वैन, 2 हजार शॉल से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

इसी मकसद से कुछ दिशानिर्देश जारी करना आवश्यक हो गया, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले जो प्रत्येक नागरिक का बुनियादी मानवीय अधिकार भी है. आयोग अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए निर्देश भी जारी किए हैं.

जयपुर. राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष पद संभालने के बाद सबसे पहले आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास अस्पताल और सरकारी और औषधालय के बाहर समुचित सफाई नहीं होने के मामले में संज्ञान लिया है. साथ ही नगरीय विकास विभाग के सचिव के साथ ही सभी नगर निगम के आयुक्तों को नोटिस भी जारी किया है. आयोग ने 15 मार्च तक इसका जवाब मांगा है.

जारी किए गए नोटिस में लिखा गया कि कोविड-19 इस दौर में जब प्रदूषण की भी भारी समस्या है. ऐसे में शहरी क्षेत्र में नगर निगम नगर परिषदों जैसे वैधानिक संस्थाओं को तत्परता से सफाई का काम करने की जरूरत है, लेकिन देखने में आया है कि वैधानिक कर्तव्य और राष्ट्रीयता के बावजूद अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के बाहर सफाई के लिए नियमित रूप से किए जाने वाले प्रयास ठीक से निष्पादित नहीं हो रहे हैं.

पढ़ें- जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए राज्यपाल ने चलाई शॉल वैन, 2 हजार शॉल से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

इसी मकसद से कुछ दिशानिर्देश जारी करना आवश्यक हो गया, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले जो प्रत्येक नागरिक का बुनियादी मानवीय अधिकार भी है. आयोग अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए निर्देश भी जारी किए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.