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लॉकडाउन 3.0 में ई-पास बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया..

लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को आईकार्ड दिखाकर जाने की अनुमति दी है. वहीं दुकानदार भी अपने दुकान तक ई-पास के जरिए जा सकते हैं.

e-pass in Lockdown 3.0, जयपुर न्यूज
दुकानदार को ई-पास दिखाकर जाने की अनुमति
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Published : May 5, 2020, 10:28 AM IST

जयपुर. लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने आमजन को अनेक रियायतें दी है. ऑफिस जाने वाले प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कर्मचारियों को आई कार्ड साथ में रखने और चेक पोस्ट पर पुलिस के रोकेने पर आई कार्ड दिखाकर जाने की अनुमति दी गई है. वहीं इसके साथ व्यापारी और दुकानदारों को घर से अपने प्रतिष्ठान तक जाने के लिए ई-पास बनाकर दिए जा रहे हैं.

ई-पास बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन

ई-पास के बढ़ते हुए आवेदनों को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा जिला प्रशासन, राजस्थान पुलिस और वहीं कुछ अन्य विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है. सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे के बीच में ही लोगों का आवागमन रहेगा.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने बताया की कोई भी व्यक्ति ई-पास के लिए epass.gov.rajasthan और rajcopcitizen app पर आवेदन कर सकता है. आवेदन के साथ ही आवेदन कर्ता को ई-पास क्यों चाहिए, इसका कारण स्पष्ट करना होगा. इसके साथ ही बताए गए कारण से संबंधित तमाम दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. आवेदन कर्ता ने जिस विभाग से संबंधित कार्य को लेकर ई-पास के लिए आवेदन किया गया है, उसकी एप्लीकेशन उस संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें. CM गहलोत ने ओलावृष्टि और आंधी-तूफान से हुए नुकसान को लेकर आकलन के दिए निर्देश...

वहीं मेडिकल इमरजेंसी होने पर संबंधित थाने द्वारा तुरंत पास जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही मेडिकल इमरजेंसी होने पर ऑनलाइन पास के लिए आवेदन करने वाले लोगों के आवेदन पर भी त्वरित स्वीकृति दी जाएगी.

जयपुर. लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने आमजन को अनेक रियायतें दी है. ऑफिस जाने वाले प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कर्मचारियों को आई कार्ड साथ में रखने और चेक पोस्ट पर पुलिस के रोकेने पर आई कार्ड दिखाकर जाने की अनुमति दी गई है. वहीं इसके साथ व्यापारी और दुकानदारों को घर से अपने प्रतिष्ठान तक जाने के लिए ई-पास बनाकर दिए जा रहे हैं.

ई-पास बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन

ई-पास के बढ़ते हुए आवेदनों को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा जिला प्रशासन, राजस्थान पुलिस और वहीं कुछ अन्य विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है. सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे के बीच में ही लोगों का आवागमन रहेगा.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने बताया की कोई भी व्यक्ति ई-पास के लिए epass.gov.rajasthan और rajcopcitizen app पर आवेदन कर सकता है. आवेदन के साथ ही आवेदन कर्ता को ई-पास क्यों चाहिए, इसका कारण स्पष्ट करना होगा. इसके साथ ही बताए गए कारण से संबंधित तमाम दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. आवेदन कर्ता ने जिस विभाग से संबंधित कार्य को लेकर ई-पास के लिए आवेदन किया गया है, उसकी एप्लीकेशन उस संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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वहीं मेडिकल इमरजेंसी होने पर संबंधित थाने द्वारा तुरंत पास जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही मेडिकल इमरजेंसी होने पर ऑनलाइन पास के लिए आवेदन करने वाले लोगों के आवेदन पर भी त्वरित स्वीकृति दी जाएगी.

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