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राजस्थान आवासन मंडल का बड़ा कदम, संपत्ति राशि और मासिक किश्त भुगतान की बढ़ाई अवधि - राजस्थान आवासन मंडल की न्यूज

कोरोना महामारी को देखते हुए राजस्थान आवासन मंडल ने अपने ग्राहकों को राहत देने का फैसला लिया है. मंडल ने आदेश जारी कर नीलामी, खुली बिक्री, किराया क्रय पद्धति के तहत विक्रय की गई सभी प्रकार की संपत्तियों की राशि और मासिक किश्तों में जमा करने की समय अवधि को बढ़ा दिया है.

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आवासन मंडल ने अपने ग्राहकों को दी राहत
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Published : Apr 7, 2020, 2:41 PM IST

जयपुर. कोरोना को देखते हुए राजस्थान आवासन मंडल ने अपने ग्राहकों को राहत देने का फैसला लिया है. मंडल ने आदेश जारी कर नीलामी, खुली बिक्री, किराया क्रय पद्धति के तहत विक्रय की गई सभी प्रकार की संपत्तियों की राशि और मासिक किश्तों में जमा करने की समय अवधि को बढ़ा दिया है.

पढ़ें: रामगंज में Corona का कम्युनिटी स्प्रेडिंग रोकने के लिए भीलवाड़ा मॉडल अपनाएं : CM गहलोत

वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आवासन मंडल के ऐसे संपत्ति क्रेता, जिनको लॉकडाउन अवधि के दौरान राशि जमा करानी थी, उन्हें राहत देते हुए राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है. साथ ही आवास आवंटी भी अब 15 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल 2020 तक अपने किश्तों का भुगतान कर सकेंगे.

राजस्थान आवासन मंडल ने अपने ग्राहकों को दी राहत

इस संबंध में आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल की ओर से नीलामी, खुली बिक्री के तहत विक्रय की गई सभी प्रकार की संपत्तियां, जिनकी नियमानुसार राशि जमा कराने की तिथि लॉकडाउन अवधि के मध्य में आ रही है. उन सभी की राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल की गई है.

इसी तरह किराया क्रय पद्धति के तहत आवंटित मकानों की किश्त जमा कराने की तिथि हर महीने की 15 तारीख निर्धारित की हुई है. लॉकडाउन के मद्देनजर अप्रैल 2020 की मासिक किश्त जमा कराने की अंतिम तिथि भी 30 अप्रैल की गई है.

यह भी पढ़ें- गहलोत सरकार 3 चरणों में खत्म करेगी Lockdown, शुरुआती चरण में इन्हें मिलेगी छूट

बहरहाल, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है. ऐसे में राजस्थान आवासन मंडल ने भी अपने संपत्ति क्रेता और आवंटियों को राहत देने की कोशिश की है.

जयपुर. कोरोना को देखते हुए राजस्थान आवासन मंडल ने अपने ग्राहकों को राहत देने का फैसला लिया है. मंडल ने आदेश जारी कर नीलामी, खुली बिक्री, किराया क्रय पद्धति के तहत विक्रय की गई सभी प्रकार की संपत्तियों की राशि और मासिक किश्तों में जमा करने की समय अवधि को बढ़ा दिया है.

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वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आवासन मंडल के ऐसे संपत्ति क्रेता, जिनको लॉकडाउन अवधि के दौरान राशि जमा करानी थी, उन्हें राहत देते हुए राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है. साथ ही आवास आवंटी भी अब 15 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल 2020 तक अपने किश्तों का भुगतान कर सकेंगे.

राजस्थान आवासन मंडल ने अपने ग्राहकों को दी राहत

इस संबंध में आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल की ओर से नीलामी, खुली बिक्री के तहत विक्रय की गई सभी प्रकार की संपत्तियां, जिनकी नियमानुसार राशि जमा कराने की तिथि लॉकडाउन अवधि के मध्य में आ रही है. उन सभी की राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल की गई है.

इसी तरह किराया क्रय पद्धति के तहत आवंटित मकानों की किश्त जमा कराने की तिथि हर महीने की 15 तारीख निर्धारित की हुई है. लॉकडाउन के मद्देनजर अप्रैल 2020 की मासिक किश्त जमा कराने की अंतिम तिथि भी 30 अप्रैल की गई है.

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बहरहाल, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है. ऐसे में राजस्थान आवासन मंडल ने भी अपने संपत्ति क्रेता और आवंटियों को राहत देने की कोशिश की है.

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