जयपुर. होटल और बार संचालकों को न्यू ईयर सेलेब्रेशन को लेकर बड़ी राहत मिली है. होटल और बार संचालक 31 दिसंबर की रात अतिथियों की मेजबानी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पहले से ठहरे अतिथियों की ही मेजबानी कर सकेंगे. शाम सात बजे के बाद आए बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं देने के निर्देश जारी किये गए हैं. होटल और रेस्तरां एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने ये निणर्य लिया है.
नववर्ष की पूर्व संध्या पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित समय में बाजार, होटल, रेस्टोरेंट बंद करवाने और रात के समय में जश्न मनाने पर पाबंदी लगाने के सरकारी आदेश में होटल और रेस्टारेंटों में ठहरे हुए अतिथियों को राहत देने के लिए बुधवार को होटल और रेस्तरां एसोसिएशन राजस्थान के प्रतिनिधियों ने वित्त और गृह विभाग के आला अफसरों से मुलाकात की.
एसोसिएशन प्रतिनिधियों की ओर से ये कहा गया कि होटल और रेस्टारेंटों की ओर से नए साल की पूर्व संध्या के लिए पर्यटकों के साथ यहां ठहरने वाले लोगों को पहले से ही डिनर पैकेज बेचे जा चुके हैं. जबकि राज्य सरकार की ओर से नव वर्ष की पूर्व संख्या पर शाम सात बजे तक बाजार बंद करने और रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए गए हैं. जिसके बाद पुलिस की ओर से कई होटल और रेस्टोरेंट्स को नोटिस देकर 31 दिसंबर की शाम 7 बजे तक होटल, रेस्टारेंट बंद करने के लिए कहा जा रहा है. जबकि काफी होटल और रेस्टारेंट्स पहले से ही बुक हैं और यहां अतिथि ठहरे हुए हैं.
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होटल और रेस्तरां एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला और संयुक्त सचिव रणविजय का कहना है कि गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव एनएल मीणा और वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा से मिलकर पूर्व में जारी आदेश में राहत देते हुए होटल और रेस्टोरेंट्स में ठहरे हुए इन हाउस अतिथियों के लिए नव वर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11 बजे तक डिनर और बार खोले जाने की अनुमति मांगी गई है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी इस मांग पर आला अधिकारियों ने सहमति भी जताई है. हालांकि इस संबंध में आदेश जारी होने का शाम तक इंतजार किया जाता रहा.
गौरतलब है कि 23 दिसंबर को गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया. जिसके तहत नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी तरह के समारोह/एकत्रीकरण पर रोक लगाई गई है. इस आदेश के मुताबिक राज्य की सभी नगर जिनकी आबादी एक से अधिक है. इनमें नववर्ष की पूर्वसंध्या को रात 8 बजे से 1 जनवरी को सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू करने और इन क्षेत्रों में बाजार रात 7 बजे ही बंद करने के निर्देश दिए गए. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये अहम निर्णय लिया है.