जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस पर एकलपीठ की रोक के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिए.
अपील में कहा गया कि पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ अनियमितता की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने पर एकलपीठ ने नोटिस की क्रियान्विति पर रोक लगा दी.
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अपील में कहा गया कि फिलहाल पालिका चेयरमैन को सिर्फ नोटिस जारी किया गया था. मामले में न्यायिक जांच करवाने पर फैसला होना बाकी है. ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए. मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.