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Rajasthan High Court: हाईकोर्ट ने एडीएम के पेनल्टी व लाइसेंस सस्पेंड करने के आदेश पर लगाई रोक - High court stays order of penalty and licence suspension

राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना योग्यताधारी एफएसओ के फूड सैंपल लेने वाले एक मामले में सुनवाई करते हुए प्रार्थी पर पेनल्टी लगाने और लाइसेंस सस्पेंड करने के एडीएम के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी (High court stays order of penalty and licence suspension) है. मामले में कहा गया कि जिस एफएसओ ने सैंपल लिया, वह एफएसओ की योग्यता नहीं रखता. इसलिए उसका फूड सैंपल लेना ही गलत है.

Rajasthan High Court
हाईकोर्ट ने एडीएम के पेनल्टी व लाइसेंस सस्पेंड करने के आदेश पर लगाई रोक
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Published : Apr 4, 2022, 9:17 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना योग्यताधारी एफएसओ के फूड सैंपल लेने को चुनौती देने से जुड़े मामले में एडीएम जयपुर ईस्ट के 30 मार्च, 2021 के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्रार्थी पर 20 हजार रुपए पेनल्टी लगाकर उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था.

अदालत ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख चिकित्सा सचिव व फूड सेफ्टी आयुक्त सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा (High court on non eligible SFO case) है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह निर्देश अंकुश डोडा की याचिका पर दिया. याचिका में अधिवक्ता अभिजीत पंचारिया ने बताया कि एफएसओ विनोद कुमार शर्मा ने प्रार्थी की होटल डोडा पैलेस में फूड का सैंपल लिया था. जांच में सैंपल सब स्टेंडर्ड आने पर एडीएम ने प्रार्थी का लाइसेंस सस्पेंड करते हुए उस पर 20 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई.

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जिस एफएसओ ने सैंपल लिया है, वह एफएसओ की योग्यता नहीं रखता. इसलिए उसका फूड सैंपल लेना ही गलत है. हाईकोर्ट ने भी 15 जनवरी, 2018 के फैसले में कहा है कि फूड सेफ्टी कानून के तहत योग्यता रखने वाले ही एफएसओ के तौर पर कार्रवाई करने के योग्य हैं. इसलिए एफएसओ सहित एडीएम की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए एडीएम के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना योग्यताधारी एफएसओ के फूड सैंपल लेने को चुनौती देने से जुड़े मामले में एडीएम जयपुर ईस्ट के 30 मार्च, 2021 के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्रार्थी पर 20 हजार रुपए पेनल्टी लगाकर उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था.

अदालत ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख चिकित्सा सचिव व फूड सेफ्टी आयुक्त सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा (High court on non eligible SFO case) है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह निर्देश अंकुश डोडा की याचिका पर दिया. याचिका में अधिवक्ता अभिजीत पंचारिया ने बताया कि एफएसओ विनोद कुमार शर्मा ने प्रार्थी की होटल डोडा पैलेस में फूड का सैंपल लिया था. जांच में सैंपल सब स्टेंडर्ड आने पर एडीएम ने प्रार्थी का लाइसेंस सस्पेंड करते हुए उस पर 20 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई.

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जिस एफएसओ ने सैंपल लिया है, वह एफएसओ की योग्यता नहीं रखता. इसलिए उसका फूड सैंपल लेना ही गलत है. हाईकोर्ट ने भी 15 जनवरी, 2018 के फैसले में कहा है कि फूड सेफ्टी कानून के तहत योग्यता रखने वाले ही एफएसओ के तौर पर कार्रवाई करने के योग्य हैं. इसलिए एफएसओ सहित एडीएम की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए एडीएम के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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