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कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए हाईकोर्ट ने बनाई राज्य एवं जिला कमेटियां - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई सहित अन्य दवाइयों की निगरानी और मरीजों की देखभाल के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया है. अदालत ने चिकित्सा सचिव को मॉनिटरिंग करने को कहा है. अदालत ने मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है.

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राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Apr 29, 2021, 10:38 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई सहित अन्य दवाइयों की निगरानी और मरीजों की देखभाल के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया है. वहीं अदालत ने चिकित्सा सचिव को मॉनिटरिंग करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की पत्र याचिका पर दिए.

हाईकोर्ट ने बनाई राज्य एवं जिला कमेटियां

अदालत ने राज्य स्तरीय कमेटी में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन, महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जोधपुर और जयपुर के अध्यक्ष को शामिल किया है. वहीं जिला स्तरीय कमेटियां जयपुर और जोधपुर को छोड़कर अन्य सभी जिला मुख्यालयों पर बनाई गई है. इस कमेटी में जिला विधिक सेवा समिति के सचिव, स्थानीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीसीआर के नामित सदस्य को शामिल किया गया है.

पढ़ें- राजस्थान में 10 हजार होमगार्ड उतरेंगे सड़क पर, बेवजह घर से निकलने वालों को सिखाएंगे सबक

अदालत ने कहा है कि राज्य स्तरीय कमेटी जयपुर और जोधपुर में आपातकाल स्थिति के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करेगी. हेल्प लाइन नंबर मुहैया कराए जाएंगे. वहीं कमेटी के सदस्य राज्य, निकाय व स्वास्थ्य सेवाओं के अफसरों से संपर्क कर एंबुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन व मेडिकल केयर की मदद करेगी. जबकि जिला स्तरीय कमेटी कोविड मरीजों की इस आपदा में देखभाल के लिए संबंधित अफसरों व चिकित्सा विभाग को दिशा-निर्देश जारी करेगी.

अदालत ने राज्य स्तरीय कमेटी को निर्देश दिया है कि वह सभी जिला स्तरीय कमेटियों से रिपोर्ट प्राप्त करेगी और उन रिपोर्ट को हाईकोर्ट के समक्ष हर पखवाड़े पेश करेगी. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हालातों को काबू करने के लिए सभी अस्पतालों को पुलिस सहायता मुहैया कराई जाए ताकि वे अस्पतालों में मरीजों के परिजनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके.

इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका भेजकर कोविड मरीजों को हो रही ऑक्सीजन की कमी व अन्य परेशानियों के मुद्दे पर दिशा-निर्देश दिए जाने का आग्रह किया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई सहित अन्य दवाइयों की निगरानी और मरीजों की देखभाल के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया है. वहीं अदालत ने चिकित्सा सचिव को मॉनिटरिंग करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की पत्र याचिका पर दिए.

हाईकोर्ट ने बनाई राज्य एवं जिला कमेटियां

अदालत ने राज्य स्तरीय कमेटी में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन, महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जोधपुर और जयपुर के अध्यक्ष को शामिल किया है. वहीं जिला स्तरीय कमेटियां जयपुर और जोधपुर को छोड़कर अन्य सभी जिला मुख्यालयों पर बनाई गई है. इस कमेटी में जिला विधिक सेवा समिति के सचिव, स्थानीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीसीआर के नामित सदस्य को शामिल किया गया है.

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अदालत ने कहा है कि राज्य स्तरीय कमेटी जयपुर और जोधपुर में आपातकाल स्थिति के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करेगी. हेल्प लाइन नंबर मुहैया कराए जाएंगे. वहीं कमेटी के सदस्य राज्य, निकाय व स्वास्थ्य सेवाओं के अफसरों से संपर्क कर एंबुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन व मेडिकल केयर की मदद करेगी. जबकि जिला स्तरीय कमेटी कोविड मरीजों की इस आपदा में देखभाल के लिए संबंधित अफसरों व चिकित्सा विभाग को दिशा-निर्देश जारी करेगी.

अदालत ने राज्य स्तरीय कमेटी को निर्देश दिया है कि वह सभी जिला स्तरीय कमेटियों से रिपोर्ट प्राप्त करेगी और उन रिपोर्ट को हाईकोर्ट के समक्ष हर पखवाड़े पेश करेगी. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हालातों को काबू करने के लिए सभी अस्पतालों को पुलिस सहायता मुहैया कराई जाए ताकि वे अस्पतालों में मरीजों के परिजनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके.

इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका भेजकर कोविड मरीजों को हो रही ऑक्सीजन की कमी व अन्य परेशानियों के मुद्दे पर दिशा-निर्देश दिए जाने का आग्रह किया था.

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