जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वाहन चालक फायर भर्ती-2015 में खाली रहे पदों को नहीं भरने पर स्वायत्त शासन सचिव, राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक, तकनीकी व अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश फूल सिंह मीणा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2015 में वाहन चालक फायर के 178 पदों पर भर्ती निकाली. जिसमें चयनीत कुछ अभ्यर्थियों ने पद ग्रहण नहीं किया. वहीं विभाग ने परिणाम जारी करने के बाद प्रतीक्षा सूची भी जारी नहीं की. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह प्रतीक्षा सूची बनाकर खाली चल रहे पदों पर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करें, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
पढ़ें- MBC को 5 फीसदी आरक्षण नहीं देने पर HC ने मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी भर्ती (Librarian Third Class Recruitment) में अति पिछड़ा वर्ग (Backward class) (एमबीसी) को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही न्यायाधीश एसके शर्मा ने यह आदेश राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर की याचिका पर दिए.