जयपुर. प्रदेश के 108 व 104 एंबुलेंसकर्मियों के वेतन सहित अन्य मुद्दों के मामले में एंबुलेंसकर्मी यूनियन की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर आठ घंटे से ज्यादा काम लेने पर ओवर टाइम दिलाए जाने का आग्रह किया. वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रार्थना पत्र पर 20 नवबंर को जवाब पेश करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहंति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर दिए.
कर्मचारी यूनियन की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि उनसे 12 घंटे का काम लिया जा रहा है, जबकि वेतन का निर्धारण आठ घंटे के आधार पर किया गया है. ऐसे में अधिक समय को ओवरटाइम मानते हुए अतिरिक्त वेतन दिलाया जाए. पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार के एएजी डॉ. विभूतिभूषण शर्मा ने अदालत में जवाब पेश कर कहा था कि वे एंबुलेंसकर्मियों के वेतन में 20 फीसदी की बढोत्तरी करने पर सहमत हैं. इसके अलावा जिन कर्मियों के खिलाफ शिकायतें नहीं हैं उन्हें सेवा में बरकरार रखा जाएगा. गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेशभर में 108 व 104 एबंलेंसकर्मियों की हड़ताल हाईकोर्ट की दखल व समझाइश के बाद खत्म हुई थी.