जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फुलेरा विधायक की पत्नी की ओर से सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप संचालित करने के मामले में पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी सहित कलेक्टर से जवाब मांगा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश सीताराम कुमावत की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि विधायक की पत्नी को फुलेरा में आवंटित पेट्रोल पंप की भूमि पीएचईडी और पीडब्ल्यूडी की है. इस जमीन का एक हिस्सा वर्ष 1965 में पीएचईडी और दूसरा हिस्सा वर्ष 1971 में पीडब्ल्यूडी ने फुलेरा-जोबनेर रोड के लिए अवाप्त किया था.
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स्थानीय विधायक के पास कुल नौ बिस्वा जमीन थी, लेकिन बाद में अधिकारियों से मिलीभगत कर 23 बिस्वा जमीन के पट्टे अपनी पत्नी के नाम ले लिए और पेट्रोल पंप का आवंटन करवा लिया. मामले में सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.