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सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकें लोग, इस निर्देश की प्रभावी पालना कराएं: हाई कोर्ट - जयपुर न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने तंबाकू उत्पादों के विक्रय से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि, राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगा चुकी है. साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार के इस निर्देश की प्रभावी पालना के लिए याचिका की कॉपी महाधिवक्ता कार्यालय में पेश करने के आदेश दिए.

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सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकने के निर्देश की प्रभावी पालना कराए
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Published : May 28, 2020, 5:48 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में तंबाकू और पान मसाला आदि के विक्रय से जुड़े मामले में कहा है कि, राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगा चुकी है. ऐसे में याचिकाकर्ता सरकार के इस निर्देश की प्रभावी पालना के लिए याचिका की कॉपी महाधिवक्ता कार्यालय में पेश करें. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार सिंह की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिए.

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याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में तंबाकू और पान मसाला उत्पाद की बिक्री वापस शुरू करने के संबंध में जनहित याचिका पेश की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसकी बिक्री प्रतिबंधित करने का आदेश वापस ले लिया है. वहीं सरकार की ओर से सार्वजनिक जगह पर थूकने पर पाबंदी लगाने के आदेश से याचिकाकर्ता संतुष्ट है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निर्देश की प्रभावी पालना के लिए याचिकाकर्ता को याचिका की कॉपी महाधिवक्ता के समक्ष पेश करने को कहा है.

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गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इनकी बिक्री पुनः शुरू करने की गुहार की थी. वहीं याचिका सूचीबद्ध होने से पहले ही राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित करने के आदेश को वापस लेते हुए उन्हें बिक्री करने की छूट दे दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में तंबाकू और पान मसाला आदि के विक्रय से जुड़े मामले में कहा है कि, राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगा चुकी है. ऐसे में याचिकाकर्ता सरकार के इस निर्देश की प्रभावी पालना के लिए याचिका की कॉपी महाधिवक्ता कार्यालय में पेश करें. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार सिंह की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिए.

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याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में तंबाकू और पान मसाला उत्पाद की बिक्री वापस शुरू करने के संबंध में जनहित याचिका पेश की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसकी बिक्री प्रतिबंधित करने का आदेश वापस ले लिया है. वहीं सरकार की ओर से सार्वजनिक जगह पर थूकने पर पाबंदी लगाने के आदेश से याचिकाकर्ता संतुष्ट है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निर्देश की प्रभावी पालना के लिए याचिकाकर्ता को याचिका की कॉपी महाधिवक्ता के समक्ष पेश करने को कहा है.

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गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इनकी बिक्री पुनः शुरू करने की गुहार की थी. वहीं याचिका सूचीबद्ध होने से पहले ही राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित करने के आदेश को वापस लेते हुए उन्हें बिक्री करने की छूट दे दी है.

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