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मेधावी छात्रा को तकनीकी कारणों से नहीं किया जा सकता प्रवेश से वंचित : HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को एमबीबीएस की काउंसलिंग में सैनिक कोटे में शामिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि मेधावी छात्रा को मिलने वाले लाभ से तकनीकी कारणों के कारण वंचित नहीं किया जा सकता है. साथ ही मामले में स्वास्थ्य सचिव और नीट चेयरमैन सहित राजपूताना राइफल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

मेधावी छात्रा को तकनीकी कारणों से नहीं किया जा सकता प्रवेश से वंचित
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Published : Jun 27, 2019, 9:19 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मेधावी छात्रा को मिलने वाले लाभ से तकनीकी कारणों के कारण वंचित नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एमबीबीएस की काउंसलिंग में सैनिक कोटे में शामिल करने को कहा है. कोर्ट ने मामले में स्वास्थ्य सचिव और नीट चेयरमैन सहित राजपूताना राइफल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश निशा शेखावत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए.

याचिका में एडवोकेट हिमांशु जैन ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता सेना की सेवा के दौरान दिव्यांग होने के चलते बाहर हो गए थे. ऐसे में याचिकाकर्ता को नीट यूजी में 1 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया था, लेकिन राजपूताना राइफल के यूपी स्थित कार्यालय से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने के चलते उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. याचिका में कहा गया कि प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उसे काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है. जबकि जल्द ही काउंसलिंग की अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है. ऐसे में याचिकाकर्ता को काउंसलिंग में शामिल कराया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मेधावी छात्रा को मिलने वाले लाभ से तकनीकी कारणों के कारण वंचित नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एमबीबीएस की काउंसलिंग में सैनिक कोटे में शामिल करने को कहा है. कोर्ट ने मामले में स्वास्थ्य सचिव और नीट चेयरमैन सहित राजपूताना राइफल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश निशा शेखावत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए.

याचिका में एडवोकेट हिमांशु जैन ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता सेना की सेवा के दौरान दिव्यांग होने के चलते बाहर हो गए थे. ऐसे में याचिकाकर्ता को नीट यूजी में 1 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया था, लेकिन राजपूताना राइफल के यूपी स्थित कार्यालय से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने के चलते उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है. याचिका में कहा गया कि प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण उसे काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है. जबकि जल्द ही काउंसलिंग की अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है. ऐसे में याचिकाकर्ता को काउंसलिंग में शामिल कराया जाए.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि मेधावी छात्रा को मिलने वाले लाभ से तकनीकी कारणों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को एमबीबीएस की काउंसलिंग में सैनिक कोटे में शामिल करने को कहा है। वहीं अदालत ने मामले में स्वास्थ्य सचिव और नीट चेयरमैन सहित राजपूताना राइफल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश निशा शेखावत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए।


Body:याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता सेना की सेवा के दौरान दिव्यांग होने के चलते बाहर हो गए थे। ऐसे में याचिकाकर्ता को नीट यूजी में 1 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया था, लेकिन राजपूताना राइफल के यूपी स्थित कार्यालय से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने के चलते उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण एक तरफ उसे काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा वहीं दूसरी और जल्द ही काउंसलिंग की अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है। ऐसे में याचिकाकर्ता को काउंसलिंग में शामिल कराया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


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