ETV Bharat / city

हाईकोर्ट का आदेश, कॉलेज व्याख्याता पदोन्नति विवाद को दो माह में तय करे एकलपीठ

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि कॉलेज व्याख्याता पदोन्नति विवाद को दो माह में एकलपीठ तय किया जाए. यह आदेश राज्य सरकार की अपील का निस्तारण करते हुए दिए.

कॉलेज व्याख्याताता, पदोन्नति विवाद,  राजस्थान हाईकोर्ट, college lecturer, promotion dispute,  Rajasthan High Court,  Government of Rajasthan
कॉलेज व्याख्याता पदोन्नति विवाद
author img

By

Published : Jul 31, 2021, 8:50 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज व्याख्याता पदोन्नति से जुडे विवाद में एकलपीठ में लंबित याचिका को दो माह में निस्तारित करने को कहा है. न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील का निस्तारण करते हुए दिए.

एकलपीठ में याचिकाकर्ता श्रीधर शर्मा व अन्य की ओर से अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने बताया कि कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने गत 7 जनवरी को कॉलेज व्याख्याताओं की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी. जिसमें रसूखदारों को फायदा देते हुए उच्च स्थानों पर जगह दे दी और वरिष्ठता के बावजूद याचिकाकर्ता को लिस्ट में नीचे दर्शा दिया.

पढ़ें-राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश

एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 18 फरवरी को वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति देने पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश अपील में कहा गया कि व्याख्याता पद पर सीधे नियुक्त अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग के जरिए नियुक्ति होने वाले व्याख्याताओं से उच्च स्थान देने का प्रावधान है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज व्याख्याता पदोन्नति से जुडे विवाद में एकलपीठ में लंबित याचिका को दो माह में निस्तारित करने को कहा है. न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील का निस्तारण करते हुए दिए.

एकलपीठ में याचिकाकर्ता श्रीधर शर्मा व अन्य की ओर से अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने बताया कि कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने गत 7 जनवरी को कॉलेज व्याख्याताओं की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी. जिसमें रसूखदारों को फायदा देते हुए उच्च स्थानों पर जगह दे दी और वरिष्ठता के बावजूद याचिकाकर्ता को लिस्ट में नीचे दर्शा दिया.

पढ़ें-राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर के बीच अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश

एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 18 फरवरी को वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति देने पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश अपील में कहा गया कि व्याख्याता पद पर सीधे नियुक्त अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग के जरिए नियुक्ति होने वाले व्याख्याताओं से उच्च स्थान देने का प्रावधान है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.