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एलडीसी को ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर लगाने पर लगी रोक हटी

ग्राम पंचायतों में एलडीसी को ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर कार्य व्यवस्था के नाम पर लिंक ऑफिसर लगाने पर लगी रोक को राजस्थान हाईकोर्ट ने हटा लिया (Court lifts ban on LDC appointed as Link officer) है. कोर्ट ने इस पर गत 29 जून को इस संबंध में सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी.

High Court lifts ban on LDC appointed as Link officer on VDO post
एलडीसी को ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर लगाने पर लगी रोक हटी
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Published : Oct 15, 2022, 6:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर स्थानीय ग्राम पंचायत के एलडीसी को कार्य व्यवस्था के नाम पर लिंक ऑफिसर लगाने पर 29 जून को लगाई गई रोक को हटा लिया (Court lifts ban on LDC appointed as Link officer) है. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का 6 मई, 2022 का आदेश ना तो एलडीसी को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति का है और ना एलडीसी को ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर समाहित करने का है.

अदालत ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी के खाली 5000 पदों पर राज्य सरकार भर्ती कर रही है. ऐसे में ग्राम सेवक के खाली पदों पर एलडीसी को लिंक ऑफिसर नियुक्त करने पर लगाई रोक हटाना सही होगा. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पंचायत राज विभाग की स्टे हटाने की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया. अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने बताया कि 11400 ग्राम पंचायतों में से 6500 में ग्राम विकास अधिकारी हैं और करीब 5000 ग्राम पंचायतों में पद खाली हैं.

पढ़ें: Rajasthan High Court : ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की उत्तर कुंजी को लेकर मांगा जवाब...

राज्य सरकार ने 8 मार्च, 2022 की कैबिनेट मीमो के आधार पर जहां ग्राम विकास अधिकारी नहीं है, वहां का चार्ज दूसरे ग्राम विकास अधिकारी को देने की व्यवस्था की है. इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी का पद फिर भी खाली है, तो स्थानीय एलडीसी को ही कार्य व्यवस्था के नाम पर लिंक ऑफिसर बनाने का प्रावधान किया और इस संबंध में 6 मई, 2022 को आदेश जारी किया. इसे राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर एलडीसी को नियुक्त करने जा रही है. इसलिए 8 मार्च व 6 मई के आदेशों पर रोक लगाई जाए. जिस पर अदालत ने 29 जून, 2022 को 8 मार्च व 6 मई वाले आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर स्थानीय ग्राम पंचायत के एलडीसी को कार्य व्यवस्था के नाम पर लिंक ऑफिसर लगाने पर 29 जून को लगाई गई रोक को हटा लिया (Court lifts ban on LDC appointed as Link officer) है. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का 6 मई, 2022 का आदेश ना तो एलडीसी को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति का है और ना एलडीसी को ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर समाहित करने का है.

अदालत ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी के खाली 5000 पदों पर राज्य सरकार भर्ती कर रही है. ऐसे में ग्राम सेवक के खाली पदों पर एलडीसी को लिंक ऑफिसर नियुक्त करने पर लगाई रोक हटाना सही होगा. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पंचायत राज विभाग की स्टे हटाने की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया. अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने बताया कि 11400 ग्राम पंचायतों में से 6500 में ग्राम विकास अधिकारी हैं और करीब 5000 ग्राम पंचायतों में पद खाली हैं.

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राज्य सरकार ने 8 मार्च, 2022 की कैबिनेट मीमो के आधार पर जहां ग्राम विकास अधिकारी नहीं है, वहां का चार्ज दूसरे ग्राम विकास अधिकारी को देने की व्यवस्था की है. इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी का पद फिर भी खाली है, तो स्थानीय एलडीसी को ही कार्य व्यवस्था के नाम पर लिंक ऑफिसर बनाने का प्रावधान किया और इस संबंध में 6 मई, 2022 को आदेश जारी किया. इसे राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर एलडीसी को नियुक्त करने जा रही है. इसलिए 8 मार्च व 6 मई के आदेशों पर रोक लगाई जाए. जिस पर अदालत ने 29 जून, 2022 को 8 मार्च व 6 मई वाले आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी.

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