जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर जिले में सफाई कर्मचारी भर्ती-2014 की चयन सूची जारी करने के बाद भर्ती रद्द करने पर स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और अलवर नगर परिषद के आयुक्त को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने ये आदेश नरेश और 17 अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश यादव ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने साल 2014 में सफाई कर्मचारी के 329 पदों पर भर्ती निकाली. जिसकी समस्त चयन प्रक्रिया पूरी कर चयनितों की सूची भी जारी कर दी.
इसके बाद कुछ चयनित अभ्यर्थियों से सफाई करने का ट्रायल भी करा लिया. वहीं, बाद में आठ शिकायतों के आधार पर भर्ती को ही रद्द कर दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.