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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और होमगार्ड डीजी सहित अन्य को जारी किए नोटिस, पूछा- सबको समान वेतन परिलाभ क्यों नहीं

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और होमगार्ड डीजी सहित अन्य को नोटिस जारी किया. जिसमें समान वेतन-परिलाभ को लेकर सवाल पूछा. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने ये आदेश होमगार्ड समन्वय समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

जयपुर की खबर, high court issued notice
राजस्थान उच्च न्यायालय
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Published : Feb 29, 2020, 7:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और होमगार्ड डीजी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. जिसमें पूछा है कि होमगार्ड्स को पुलिस कांन्सटेबल के समान बेसिक पे और ग्रेड पे सहित अन्य भत्ते क्यों नहीं दिए जा रहे हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने ये आदेश होमगार्ड समन्वय समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में समान कार्य के समान वेतन के आधार पर होमगार्ड्स को पुलिस कांन्सटेबल के समान बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता जोडकर वेतन की गणना करने को कहा था.

पढ़ें: दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद जयपुर पुलिस मुस्तैद, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ हो रही सख्त कार्रवाई

वहीं बाद में हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश दिए, लेकिन अब तक इस आदेश की पूरी तरह से पालना नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और होमगार्ड डीजी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. जिसमें पूछा है कि होमगार्ड्स को पुलिस कांन्सटेबल के समान बेसिक पे और ग्रेड पे सहित अन्य भत्ते क्यों नहीं दिए जा रहे हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने ये आदेश होमगार्ड समन्वय समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में समान कार्य के समान वेतन के आधार पर होमगार्ड्स को पुलिस कांन्सटेबल के समान बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता जोडकर वेतन की गणना करने को कहा था.

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वहीं बाद में हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश दिए, लेकिन अब तक इस आदेश की पूरी तरह से पालना नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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