जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल की चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने आयुर्वेद सचिव, काउंसिल रजिस्ट्रार और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश ओमप्रकाश मीणा की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता अश्विनी जैमन ने अदालत को बताया कि काउंसिल में राज्य सरकार की ओर से पांच नामित सदस्य मनोनीत किए जाते हैं. इसके अलावा 9 सदस्यों के लिए चुनाव कराया जाता है. काउंसिल के निर्वाचन नियम के तहत चुनाव की अधिसूचना जारी करने से एक दिन पूर्व मतदाता सूची जारी करने का प्रावधान है. जबकि काउंसिल के चुनाव की अधिसूचना गत 9 मार्च को जारी की गई, लेकिन चुनाव में बाद में पंजीकृत होने वालों को भी मतदाता सूची में शामिल किया गया.
इसके अलावा सरकार की ओर से नामित सदस्यों का मनोनयन भी अब तक नहीं हुआ है. ऐसे में 2 अप्रैल को होने वाले चुनाव पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.