जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव और कार्मिक सचिव सहित प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा है कि वर्ष 2000 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों पर पुरानी पेंशन के बजाए नई पेंशन के प्रावधानों को क्यों लागू किया गया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश खलील अहमद व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकाली थी. उस समय राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना लागू थी. भर्ती में याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2004 में नियुक्ति दी गई. राज्य सरकार ने इसी वर्ष याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति से पहले नई अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दी.
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याचिका में कहा गया कि उनका चयन वर्ष 2000 की भर्ती में हुआ था. उस समय अंशदायी पेंशन योजना का अस्तित्व ही नहीं था. ऐसे में याचिकाकर्ताओं पर पुरानी पेंशन योजना के प्रावधान ही लागू किए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.