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जयपुरः हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में जारी रहेगी जरूरी मामलों की सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट नें लॉकडाउन के बीच सोमवार को एक आदेश जारी कर हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालत में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है.

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हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में जारी रहेगी जरूरी मामलों की सुनवाई
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Published : Mar 30, 2020, 8:41 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट नें लॉकडाउन के बीच सोमवार को एक आदेश जारी कर हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालत में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है. हाईकोर्ट में आवश्यक मामलों की सुनवाई इस सप्ताह मंगलवार से शुक्रवार को एक खंडपीठ और दो एकलपीठ करेंगी. इन पीठों के समक्ष अधिवक्ता अपने जरूरी मामलों को ईमेल के जरिए लिस्ट करवा सकेंगे.

पढ़ें- लॉकडाउन: डीजीपी ने राजधानी में कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों का किया दौरा

वहीं, हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी कर 1 अप्रैल को होने वाले मामलों की सुनवाई को 29 अप्रैल, 3 अप्रैल को होने वाले मामलों की सुनवाई को 30 अप्रैल, 7 अप्रैल को होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एक मई, 8 अप्रैल को होने वाले मामलों की सुनवाई 4 मई और 9 अप्रैल को होने वाले मामलों की सुनवाई को 5 मई तक के लिए स्थगित किया है.

पढ़ें- COVID- 19: घर-घर होगी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, कर्फ्यू वाले इलाकों में किराना और डेयरी बूथ खोलने की अनुमति

इसी तरह प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में भी पूर्व की व्यवस्था के तहत केवल जरूरी मामलों, जमानत, स्टे और रिमांड आदि पर ही सुनवाई की जाएगी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट नें लॉकडाउन के बीच सोमवार को एक आदेश जारी कर हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालत में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है. हाईकोर्ट में आवश्यक मामलों की सुनवाई इस सप्ताह मंगलवार से शुक्रवार को एक खंडपीठ और दो एकलपीठ करेंगी. इन पीठों के समक्ष अधिवक्ता अपने जरूरी मामलों को ईमेल के जरिए लिस्ट करवा सकेंगे.

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वहीं, हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी कर 1 अप्रैल को होने वाले मामलों की सुनवाई को 29 अप्रैल, 3 अप्रैल को होने वाले मामलों की सुनवाई को 30 अप्रैल, 7 अप्रैल को होने वाले प्रकरणों की सुनवाई एक मई, 8 अप्रैल को होने वाले मामलों की सुनवाई 4 मई और 9 अप्रैल को होने वाले मामलों की सुनवाई को 5 मई तक के लिए स्थगित किया है.

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इसी तरह प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में भी पूर्व की व्यवस्था के तहत केवल जरूरी मामलों, जमानत, स्टे और रिमांड आदि पर ही सुनवाई की जाएगी.

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