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राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के आदेश में आंशिक बदलाव

राजधानी जयपुर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के आदेश में आंशिक बदलाव किए गए हैं. ये फैसला ट्रांसपोर्टर्स के विरोध को देखते हुए लिया गया. जिन ट्रांसपोर्टर्स के पास जयपुर की बिल्टी और टीपी होगी उनके भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी. भारी वाहन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में प्रवेश कर सकेंगे.

Prohibition on entry of heavy vehicles into Jaipur,  Restriction on entry of heavy vehicles,  Jaipur Traffic Police
राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के आदेश में आंशिक बदलाव
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Published : Jun 17, 2020, 6:15 PM IST

जयपुर. ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी जयपुर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था. भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के बाद ट्रांसपोर्टर्स के विरोध को देखते हुए पूर्व में जारी किए गए आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है. जिसके तहत जिन ट्रांसपोर्टर्स के पास जयपुर की बिल्टी और टीपी होगी उनके भारी वाहनों को जयपुर शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि भारी वाहन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 के बीच में ही शहर के अंदर प्रवेश कर सकेंगे.

भारी वाहन रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में प्रवेश कर सकेंगे

एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने बताया कि वह ट्रांसपोर्टर जिनके पास जयपुर की बिल्टी और टीपी होगी उनके भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. वहीं जो भारी वाहन अजमेर से दिल्ली की तरफ या फिर दिल्ली से अजमेर की तरफ जा रहे हैं उन्हें शहर में घुसने की अनुमति बिल्कुल भी प्रदान नहीं की जाएगी. ऐसे भारी वाहन बाईपास होते हुए ही शहर के बाहर से निकलेंगे. इसके साथ ही शहर के अंदर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों और नर्सरी को देखते हुए इन व्यापारिक प्रतिष्ठान और नर्सरी से जुड़े हुए भारी वाहनों को सामान लेकर बिल्टी और टीपी के साथ शहर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी.

पढ़ें: परिवहन मंत्री ने पुलिस को लगाई लताड़, कहा- किसी भी अधिकारी को मनमानी और तानाशाही का अधिकार नहीं

इसके साथ ही यातायात के दबाव को देखते हुए संसार चंद्र रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. संसार चंद्र रोड पर स्थित विभिन्न ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र या फिर ट्रांसपोर्ट नगर में भी हैं जिन्हें देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

जयपुर. ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी जयपुर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था. भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के बाद ट्रांसपोर्टर्स के विरोध को देखते हुए पूर्व में जारी किए गए आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है. जिसके तहत जिन ट्रांसपोर्टर्स के पास जयपुर की बिल्टी और टीपी होगी उनके भारी वाहनों को जयपुर शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि भारी वाहन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 के बीच में ही शहर के अंदर प्रवेश कर सकेंगे.

भारी वाहन रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में प्रवेश कर सकेंगे

एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने बताया कि वह ट्रांसपोर्टर जिनके पास जयपुर की बिल्टी और टीपी होगी उनके भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. वहीं जो भारी वाहन अजमेर से दिल्ली की तरफ या फिर दिल्ली से अजमेर की तरफ जा रहे हैं उन्हें शहर में घुसने की अनुमति बिल्कुल भी प्रदान नहीं की जाएगी. ऐसे भारी वाहन बाईपास होते हुए ही शहर के बाहर से निकलेंगे. इसके साथ ही शहर के अंदर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों और नर्सरी को देखते हुए इन व्यापारिक प्रतिष्ठान और नर्सरी से जुड़े हुए भारी वाहनों को सामान लेकर बिल्टी और टीपी के साथ शहर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी.

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इसके साथ ही यातायात के दबाव को देखते हुए संसार चंद्र रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. संसार चंद्र रोड पर स्थित विभिन्न ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र या फिर ट्रांसपोर्ट नगर में भी हैं जिन्हें देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

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