जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में टाइगर संरक्षण को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश चन्द्रभाल सिंह व स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए.
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हालांकि अदालत मामले में 2 अगस्त को सुनवाई पूरी कर चुका था, लेकिन बुधवार को दो बिन्दुओं पर पक्षकारों को सुना गया. अदालत ने सरिस्का के बीच से गुजर रही सडक़ का वैकल्पिक मार्ग और रणथम्भौर में तीन गांवों के पुनर्वास के बारे में पक्षकारों की बहस सुनी. इसके बाद अदालत ने प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है.