जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली है. अदालत मामले में गुरुवार को फैसला देगी.
जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है. प्रार्थी ने ना तो रिश्वत की मांग की थी और ना ही एसीबी ने उससे कोई बरामदगी की है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा की आरोपी ने दस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. जिसे एसीबी ने सत्यापन के बाद गिरफ्तार किया है. यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह केस को प्रभावित कर सकती है. इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी पर 21 जनवरी को फैसला देना तय किया है.
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गौरतलब है कि केसीसी बिल्डकॉन कंपनी के इकबाल सिंह ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि उसकी कंपनी दिल्ली से बडोदरा आठ लेन रोड निर्माण कर रही है. सुचारू रोड निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग की जरूरत होती है. निर्माण कार्य में रुकावट नहीं डालने की एवज में एसडीएम रिश्वत मांग रही है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में गत 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था.