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रीट पेपर लीक मामले में दायर पीआईएल पर सुनवाई सोमवार को - Reet hearing on Monday

रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले मेें दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को होगी. राज्य सरकार ने रीट पेपर आउट होने के चलते ही कई अफसरों का निलंबन किया है.

रीट पेपर लीक मामला,  हाईकोर्ट में पीआईएल, PIL in High Court,  Reet hearing on Monday
रीट पेपर लीक मामले में दायर पीआईएल पर सुनवाई सोमवार को
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Published : Oct 16, 2021, 8:24 PM IST

जयपुर. रीट भर्ती-2021 में कथित पेपर लीक और अनियमिता को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. भागचंद शर्मा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि भर्ती परीक्षा के पूर्व ही अनाधिकृत लोगों के पास पेपर आ गया था.

वहीं कई परीक्षा केन्द्रों पर दिए गए पेपर की सील खुली हुई थी और बुक नंबर भी मार्कर से बदले हुए थे. पेपर लीक होने से परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं. याचिका में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सीसीटीवी लगाए थे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इंटरनेट पर रोक के चलते इन कैमरों का उपयोग ही नहीं हो सका.

पढ़ें. RAS भर्ती में पदों के पंद्रह गुना से अधिक चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति क्यों: हाईकोर्ट

राज्य सरकार ने रीट पेपर आउट होने के चलते ही कई अफसरों का निलंबन किया है, जो कि इस भर्ती में अनियमितता को उजागर करता है. इसलिए मामले की किसी भी केन्द्रीय जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच करवाई जाए. वहीं मामले की सुनवाई होने तक अंतरिम आदेश के जरिए इसके परिणाम जारी करने पर रोक लगाई जाए.

जयपुर. रीट भर्ती-2021 में कथित पेपर लीक और अनियमिता को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. भागचंद शर्मा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि भर्ती परीक्षा के पूर्व ही अनाधिकृत लोगों के पास पेपर आ गया था.

वहीं कई परीक्षा केन्द्रों पर दिए गए पेपर की सील खुली हुई थी और बुक नंबर भी मार्कर से बदले हुए थे. पेपर लीक होने से परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं. याचिका में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सीसीटीवी लगाए थे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इंटरनेट पर रोक के चलते इन कैमरों का उपयोग ही नहीं हो सका.

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राज्य सरकार ने रीट पेपर आउट होने के चलते ही कई अफसरों का निलंबन किया है, जो कि इस भर्ती में अनियमितता को उजागर करता है. इसलिए मामले की किसी भी केन्द्रीय जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच करवाई जाए. वहीं मामले की सुनवाई होने तक अंतरिम आदेश के जरिए इसके परिणाम जारी करने पर रोक लगाई जाए.

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