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पूर्व IAS अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 जून तक टली - IAS Ashok Singhvi bail application

राजस्थान हाईकोर्ट ने खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 जून तक टाल दी है.

Mine allocation, Money laundering, IAS Ashok Singhvi
पूर्व IAS अशोक सिंवी की जमानत अर्जी
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Published : Jun 15, 2020, 10:18 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 जून तक टाल दी है. अवकाशकालीन न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक सिंघवी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर दिए. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि प्रकरण को वीसी के जरिए सुनवाई कर तय नहीं किया जा सकता है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में 5 आरोपियों को पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि जिन आरोपियों को पूर्व में जमानत दी गई थी, वे कई दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे थे. जबकि याचिकाकर्ता सिंघवी ने गत 1 जून को ही ईडी मामलों की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया है.

पढ़ें- जैसलमेरः JVVNL के जूनियर अकाउंटेंट को 20 हजार की घूस लेते ACB ने किया ट्रैप, लाइनमैन भी गिरफ्तार

इसके अलावा मामले में सिंघवी पर गंभीर आरोप भी है. ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.गौरतलब है की खान आवंटन मामले में एसीबी की ओर से मामला दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने सिंघवी सहित सात अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में अलग से परिवाद पेश किया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 जून तक टाल दी है. अवकाशकालीन न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक सिंघवी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर दिए. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि प्रकरण को वीसी के जरिए सुनवाई कर तय नहीं किया जा सकता है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में 5 आरोपियों को पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि जिन आरोपियों को पूर्व में जमानत दी गई थी, वे कई दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे थे. जबकि याचिकाकर्ता सिंघवी ने गत 1 जून को ही ईडी मामलों की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया है.

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इसके अलावा मामले में सिंघवी पर गंभीर आरोप भी है. ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.गौरतलब है की खान आवंटन मामले में एसीबी की ओर से मामला दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने सिंघवी सहित सात अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में अलग से परिवाद पेश किया था.

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