जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में अब लॉक डाउन की अवधि के दौरान जमानत और रिवीजन सहित sc-st मामलों की याचिकाओं पर सुनवाई हो सकेगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में जारी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एल नागेश्वर राव और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज भंडारी ने पिछले 31 मार्च को एक आरोपी की दूसरी बार पेश जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि जमानत, सजा स्थगन के प्रार्थना पत्र और एससी-एसटी कानून से संबंधित मामले अत्यंत आवश्यक श्रेणी में नहीं आते हैं. अतः लॉक डाउन की अवधि पूरी होने तक ऐसे मामलों को अति आवश्यक मामलों की श्रेणी में सूचीबद्ध ना करें. मालूम हो की लॉक डाउन के बाद हाईकोर्ट प्रशासन केवल अति आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई कर रहा है.