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मॉप-अप राउंड के बाद खाली सीटों की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश - राजस्थान में नीट काउंसलिंग की खबर

हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नीट काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड के बाद खाली बचने वाली सीटों की कॉलेजवार जानकारी अपने ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक करे.

राजस्थान की खबर, rajasthan hc news
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Published : Aug 13, 2019, 11:21 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि वह एमबीबीएस प्रवेश के लिए हो रही नीट काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड के बाद खाली बचने वाली सीटों की कॉलेजवार जानकारी अपने ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक करे. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश फाल्गुनी सैनी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए.

पढ़ें: शिक्षा मंत्री डोटासरा ने किया 'वर्चुअल फील्ड सपोर्ट सेंटर' का लोकार्पण...अब अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे शिक्षक और अधिकारी

याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड चल रहा है. इसके बाद खाली रहने वाली सीटों को कॉलेज स्तर पर मॉप-अप राउंड से भरा जाएगा. दूसरी ओर राज्य सरकार खाली रहने वाली सीटों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है.

जिसके चलते याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज की खाली रहने वाली सीटों की जानकारी नहीं मिल पा रही है. ऐसे में वह इच्छित कॉलेज में प्रवेश से भी वंचित रह सकती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कॉलेजवार खाली सीटों की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि वह एमबीबीएस प्रवेश के लिए हो रही नीट काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड के बाद खाली बचने वाली सीटों की कॉलेजवार जानकारी अपने ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक करे. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश फाल्गुनी सैनी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए.

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याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड चल रहा है. इसके बाद खाली रहने वाली सीटों को कॉलेज स्तर पर मॉप-अप राउंड से भरा जाएगा. दूसरी ओर राज्य सरकार खाली रहने वाली सीटों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है.

जिसके चलते याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज की खाली रहने वाली सीटों की जानकारी नहीं मिल पा रही है. ऐसे में वह इच्छित कॉलेज में प्रवेश से भी वंचित रह सकती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कॉलेजवार खाली सीटों की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि वह एमबीबीएस प्रवेश के लिए हो रही नीट काउन्सलिंग के मोपअप राउंड के बाद खाली बचने वाली सीटों की कॉलेजवार जानकारी अपने ऑन लाइन पोर्टल पर सार्वजनिक करे। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश फाल्गुनी सैनी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए। Body:याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट काउन्सलिंग का मोपअप राउंड चल रहा है। इसके बाद खाली रहने वाली सीटों को कॉलेज स्तर पर मोपअप राउंड से भरा जाएगा। दूसरी ओर राज्य सरकार खाली रहने वाली सीटों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। जिसके चलते याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज की खाली रहने वाली सीटों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वह इच्छित कॉलेज में प्रवेश से भी वंचित रह सकती है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कॉलेजवार खाली सीटों की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। Conclusion:null
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