जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह एसएमएस स्टेडियम के पास पाणिगृह मैरिज गार्डन में अदालती रोक के बावजूद हुए निर्माण को सील करे. इसके साथ ही अदालत ने मोहन सिंह टाडा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश एसएमएस इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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अवमानना याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत 28 मई को आदेश जारी कर पाणिगृह विवाह स्थल में किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद मोहन सिंह टाडा ने यहां निर्माण कर लिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस कमिश्नर को अदालती रोक के बाद हुए निर्माण को सील करने के आदेश दिए हैं.
नीचली अदालत को स्टे नहीं देने के दिए आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने शास्त्रीनगर कब्रिस्तान के अतिक्रमण के मामले में निचली अदालतों को आदेश दिए हैं कि वह पूर्व में दिए गए स्टे के संबंध में राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर आदेश देने के अलावा अन्य किसी प्रकरण में आदेश पारित नहीं करे. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को एक सप्ताह में निस्तारित करने को कहा है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश फिरोजुद्दीन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.