जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट काउंसलिंग का दूसरा राउंड करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रद्युम्न माडिया व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए. अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि यह दूसरे राउंड की काउंसलिंग और मॉपअप राउंड का मिश्रण होगा.
इसके अलावा इसमें पहले से चयनीत छात्र अपग्रेडेशन के तहत सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीटों का पहले से बेहतर चयन कर सकेगें. इसमें नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और पहले से पंजीकृत छात्र ही भाग ले सकेगें. इसमें रोस्टर आरक्षण लागू होगा. याचिका में कहा गया था कि नीट के पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग ऑफ लाइन के बजाए ऑनलाइन ही कराई गई. इसमें कई ऐसे छात्रों ने भी सीट ब्लॉक कर दी जो पहले ही दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे.
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इसका परिणाम यह रहा कि मॉपअप राउंड में 705 सीट रिक्त रह गई. इसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बीस सीटें भी शामिल हैं. वहीं, निचली मैरिट वाले उच्च मैरिट वालों से आगे निकल गए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पहले राउंड के बाद अनियमिता हो गई थी. ऐसे में दूसरे राउंड की काउंसलिंग और सीटों के अपग्रेडेशन के लिए एमसीआई को पत्र लिखा गया था. एमसीआई ने इसकी स्वीकृति दे दी है. इस पर अदालत ने एमसीआई की अनुमति के आधार पर काउंसलिंग कराने को कहा है.