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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नीट काउंसलिंग का दूसरा राउंड करने के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य सरकार को एमसीआई की अनुमति के आधार पर नीट काउंसलिंग का दूसरा राउंड करने को कहा है. अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दे रखे हैं. इसके लिए चाहे तो रात-दिन काम लिया जा सकता है.

rajasthan news, एमसीआई की अनुमति के आधार पर फैसला
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Published : Aug 22, 2019, 10:01 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट काउंसलिंग का दूसरा राउंड करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रद्युम्न माडिया व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए. अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि यह दूसरे राउंड की काउंसलिंग और मॉपअप राउंड का मिश्रण होगा.

नीट काउंसलिंग पर हाईकोर्ट का फैसला

इसके अलावा इसमें पहले से चयनीत छात्र अपग्रेडेशन के तहत सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीटों का पहले से बेहतर चयन कर सकेगें. इसमें नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और पहले से पंजीकृत छात्र ही भाग ले सकेगें. इसमें रोस्टर आरक्षण लागू होगा. याचिका में कहा गया था कि नीट के पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग ऑफ लाइन के बजाए ऑनलाइन ही कराई गई. इसमें कई ऐसे छात्रों ने भी सीट ब्लॉक कर दी जो पहले ही दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे.

पढ़ें: NEET मामले में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई : चिकित्सा मंत्री

इसका परिणाम यह रहा कि मॉपअप राउंड में 705 सीट रिक्त रह गई. इसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बीस सीटें भी शामिल हैं. वहीं, निचली मैरिट वाले उच्च मैरिट वालों से आगे निकल गए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पहले राउंड के बाद अनियमिता हो गई थी. ऐसे में दूसरे राउंड की काउंसलिंग और सीटों के अपग्रेडेशन के लिए एमसीआई को पत्र लिखा गया था. एमसीआई ने इसकी स्वीकृति दे दी है. इस पर अदालत ने एमसीआई की अनुमति के आधार पर काउंसलिंग कराने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट काउंसलिंग का दूसरा राउंड करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रद्युम्न माडिया व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए. अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि यह दूसरे राउंड की काउंसलिंग और मॉपअप राउंड का मिश्रण होगा.

नीट काउंसलिंग पर हाईकोर्ट का फैसला

इसके अलावा इसमें पहले से चयनीत छात्र अपग्रेडेशन के तहत सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीटों का पहले से बेहतर चयन कर सकेगें. इसमें नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और पहले से पंजीकृत छात्र ही भाग ले सकेगें. इसमें रोस्टर आरक्षण लागू होगा. याचिका में कहा गया था कि नीट के पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग ऑफ लाइन के बजाए ऑनलाइन ही कराई गई. इसमें कई ऐसे छात्रों ने भी सीट ब्लॉक कर दी जो पहले ही दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे.

पढ़ें: NEET मामले में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई : चिकित्सा मंत्री

इसका परिणाम यह रहा कि मॉपअप राउंड में 705 सीट रिक्त रह गई. इसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बीस सीटें भी शामिल हैं. वहीं, निचली मैरिट वाले उच्च मैरिट वालों से आगे निकल गए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पहले राउंड के बाद अनियमिता हो गई थी. ऐसे में दूसरे राउंड की काउंसलिंग और सीटों के अपग्रेडेशन के लिए एमसीआई को पत्र लिखा गया था. एमसीआई ने इसकी स्वीकृति दे दी है. इस पर अदालत ने एमसीआई की अनुमति के आधार पर काउंसलिंग कराने को कहा है.

Intro:बाईट याचिकाकर्ताओं के वकील तनवीर अहमद


जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य सरकार को एमसीआई की अनुमति के आधार पर नीट काउन्सलिंग दूसरा राउंड करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दे रखे हैं। इसके लिए चाहे तो रात-दिन काम लिया जा सकता है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रद्युम्न माडिया व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए।Body:अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि यह दूसरे राउंड की काउन्सलिंग और मोपअप राउंड का मिश्रण होगा। इसके अलावा इसमें पहले से चयनीत छात्र अपग्रेडेशन के तहत सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीटों का पहले से बेहतर चयन कर सकेगें। इसमें नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और पहले से पंजीकृत छात्र ही भाग ले सकेगें और इसमें रोस्टर आरक्षण लागू होगा।
याचिका में कहा गया था कि नीट के पहले राउंड की काउन्सलिंग के बाद दूसरे राउंड की काउन्सलिंग ऑफ लाइन के बजाए ऑन लाइन ही कराई गई। इसमें कई ऐसे छात्रों ने भी सीट ब्लॉक कर दीं जो पहले ही दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। इसके परिणाम यह रहा कि मोपअप राउंड में 705 सीट रिक्त रह गई। इसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बीस सीटें भी शामिल हैं। वहीं निचली मैरिट वाले उच्च मैरिट वालों से आगे निकल गए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पहले राउंड के बाद अनियमिता हो गई थी। ऐसे में दूसरे राउंड की काउन्सलिंग और सीटों के अपग्रेडेशन के लिए के लिए एमबीआई को पत्र लिखा गया था। एमसीआई ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस पर अदालत ने एमसीआई की अनुमति के आधार पर काउन्सलिंग कराने को कहा है।Conclusion:
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