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HC ने दिया शिक्षा सचिव को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद तृतीय श्रेणी शिक्षक को पदस्थापित नहीं करने पर शिक्षा सचिव को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.

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Published : Sep 5, 2019, 9:40 PM IST

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जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद तृतीय श्रेणी शिक्षक को पदस्थापित नहीं करने पर शिक्षा सचिव को 6 सितंबर को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश बंटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर तैनात था. उसका चयन पुन: तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में होकर नियुक्ति के लिए भरतपुर जिला आवंटित किया गया. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के गत 3 जुलाई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को रिलीव करने को कहा था. जिसकी पालना में उसे अजमेर से रिलीव कर दिया गया, लेकिन भरतपुर के प्रारंभिक शिक्षाधिकारी ने पदस्थापित नहीं कराया. इस पर अदालत ने शिक्षा सचिव को हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद तृतीय श्रेणी शिक्षक को पदस्थापित नहीं करने पर शिक्षा सचिव को 6 सितंबर को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश बंटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर तैनात था. उसका चयन पुन: तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में होकर नियुक्ति के लिए भरतपुर जिला आवंटित किया गया. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के गत 3 जुलाई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को रिलीव करने को कहा था. जिसकी पालना में उसे अजमेर से रिलीव कर दिया गया, लेकिन भरतपुर के प्रारंभिक शिक्षाधिकारी ने पदस्थापित नहीं कराया. इस पर अदालत ने शिक्षा सचिव को हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद तृतीय श्रेणी शिक्षक को पदस्थापित नहीं करने पर शिक्षा सचिव को 6 सितंबर को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश बंटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर तैनात था। उसका चयन पुन: तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में होकर नियुक्ति के लिए भरतपुर जिला आवंटित किया गया। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के गत 3 जुलाई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को रिलीव करने को कहा था। जिसकी पालना में उसे अजमेर से रिलीव कर दिया गया, लेकिन भरतपुर के प्रारंभिक शिक्षाधिकारी ने पदस्थापित नहीं कराया। इस पर अदालत ने शिक्षा सचिव को हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।Conclusion:
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