जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-10, सांगानेर ने मजदूर की हत्या करने वाले छह अभियुक्तों रामबाबू शर्मा, प्रिंस कुमार सिंह, महेश कुमार मीना, महावीर शर्मा, मंगल पंडित और रामकिशोर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल तीन लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि एक आरोपी कपिल पाराशर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी रमेश ने 28 फरवरी 2017 को सांगानेर सदर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई मदन गोपाल मोगरा रिश्तेदारी में हुए विवाह में गया हुआ था. वापस लौटते समय उसकी कुछ लोगों ने हत्या कर लाश को बक्सावाला जेडीए स्कीम के पास ही फेंक दी थी.
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रिपोर्ट में बताया गया कि एक माह पहले मदन की रामबाबू व अन्य के साथ विवाद हुआ था और उन्होंने मदन को जान से मारने की धमकी दी थी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.