जयपुर. राज्य में हो रहे ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है. पहले चरण का मतदान 28 सितंबर को होंगे. मतदान से पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान कर्मचारियों और उम्मीदवारों को लेकर कोरोना वायरस गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी. अब राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए भी कोरोना गाइडलाइन जारी की है. आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मतदाता पीपीई किट पहनकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है.
आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य में होने वाले चुनाव में कोरोनावायरस मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा. इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है. मतदान के दौरान मतदाता आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करेगा.
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आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क और पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस निमित्त आयोग के समर्थन आने वाली सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किए गए हैं...
- मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिन पंचायतों के लिए मतदान होना निश्चित है, उन पंचायतों में मतदान से एक दिन पूर्व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट केस की सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी एवं इस हेतु नियुक्त ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिक स्वस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी.
- मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त सूचना उपखंड अधिकारी तहसीलदार संबंधी मतदान दलों को उपलब्ध कराएगा.
- यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में ही है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए मतदाता से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी, पटवारी, ग्राम सचिव को किसी सुरक्षित माध्यम से संपर्क करने हेतु निर्देशित करेगा. वह कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से उसका मतदान सूची में नाम एवं नामांकन प्राप्त करेगा.
- यदि मतदाता मतदान की इच्छा व्यक्त करता है तो ब्लॉक स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान हेतु समय निर्धारित कर उसे सूचित करेगा. ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अंत में कराया जाएगा.
- कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में चिकित्सा विभाग प्रोटोकॉल निर्देशन एवं संबंध में नियुक्त सभी उपायों की पालना करते हुए मतदान कर आएगा. मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान के समय ग्लब्स पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों की अनुपाना कर सकेंगे.
- स्वास्थ्य कर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति के मतदान सूची में नाम क्रम से अवगत कराएगा. उसकी पहचान के लिए पीपीई किट मास नहीं हटवाए जाएगा. मतदान अधिकारी इस का नोट डालकर मतदान की अनुमति देगा.
- ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट मतदाता द्वारा मतदान के समय मतदान दलों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी उंगली पर अमिट स्याही लगाए जाने की एवं मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी.
- शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्सम में प्रभारी विधि या नियम के अंतर्गत यदि ऐसा कोई कोविड-19 रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी, प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड-19 रिपोर्ट किए गए व्यक्ति को सरकारी, प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से मतदान के लिए नहीं लाया जाएगा.