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Social प्लेटफॉर्म की मनमानी पर सरकार का शिकंजा, राठौड़ ने जावड़ेकर और रविशंकर का जताया आभार - सोशल प्लेटफॉर्म की मनमानी पर सरकार का शिकंजा

ओटीटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इस पर नई गाइडलाइंस जारी की है. केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया का करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं. इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे तीन महीने में लागू कर दिया जाएगा और तीन स्तरों पर इसकी निगरानी की जाएगी.

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राठौड़ ने जावड़ेकर और रविशंकर का जताया आभार
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Published : Feb 25, 2021, 11:41 PM IST

Updated : Feb 26, 2021, 8:04 AM IST

जयपुर. ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइन जारी करने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जताया है. प्रदेश बीजेपी आईटी संयोजक अविनाश जोशी और प्रदेश बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी हीरेंद्र कौशिक ने भी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद का आभार जताया है.

  • सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश की परिधि में लाते हुए #ottguidelines जारी करने पर मैं माननीय PM श्री @narendramodi जी, केन्द्रीय मंत्री @PrakashJavdekar तथा @rsprasad का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

    — Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) February 25, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि मौजूदा दौर में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग संबंधी कई शिकायतें सामने आ रही हैं. इसके समाधान के लिए सरकारी स्तर पर उपयुक्त मंच की लंबे समय से आवश्यकता थी. इसी दिशा में केंद्र सरकार ने ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों के निवारण के लिए डिजिटल प्लेटफार्म को सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश की परिधि में लाते हुए गाइडलाइन जारी की गई है. इसीलिए राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रवि शंकर प्रसाद का आभार जताया.

यह भी पढ़ें: पुलिस व अन्य एजेंसियों को कुछ नहीं मिला, जेल प्रशासन ने ढूंढ निकाला जखीरा...

उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि लाखो यूज़र्स के लिए भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म को कोई भी बंधन नहीं थे. जैसे समाचार पत्रों के लिए प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया के बनाये नियम होते हैं तथा कोड ऑफ एथिक्स भी होती है. उसी प्रकार फिल्म्स के लिए सेंसर बॉर्ड है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सेल्फ रेगुलेशन मेकैनिज़्म की मांग कई साल से की जा रही थी. केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता से ही ये दिशा-निर्देश जारी होने से यूज़र्स को अवश्य ही राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: कामां दुष्कर्म मामला : प्रियंका के दखल से हरकत में प्रशासन...पीड़िता के घर पहुंचे ASP, बयान किए दर्ज

हमें विश्वास है कि इस रेगुलेशन से संचार क्रांति के माध्यमों को एक नई दिशा मिलेगी और युवाओं और खास कर महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया के उपयोग और उन पर होने वाली छींटा काशी पर रोक लगेगी. ये दिशा-निर्देश इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग रोकने में सहायक होंगे और यूज़र्स की शिकायतों का प्रभावी निष्पादन करेंगे. केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता से ही ये दिशा-निर्देश जारी होने से यूज़र्स को अवश्य ही राहत मिलेगी.

क्या कहा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने...

  • ओटीटी को नियमों का पालन करना होगा, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक नियम.
  • ओटीटी, डिजिटल मीडिया के लिए तीन स्तरीय निगरानी व्यवस्था होगी.
  • ओटीटी और वेबसाइट पर डिसक्लेमर देना होगा लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं.
  • ओटीटी सेल्फ रेगुलेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट या होईकोर्ट के विशिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में बॉडी बने ताकि वहां पर सुनवाई हो पाए.
  • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया को माफी करनी होगी प्रसारित.
  • सेंसर बोर्ड का एथिक्स कोड कॉमन रहेगा, मीडिया को जवाबदेही होना चाहिए, डिजिटल मीडिया पोर्टल को अफवाह या झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है.

रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा...

  • हिंसा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है. सोशल मीडिया पर आपत्तिनक पोस्ट मंजूर नहीं.
  • हमारी मीडिया ने व्यापक मशविरा किया है. शिकायतकर्ता ऑफिसर को रखना होगा और 15 दिन में उसका निपटारा होना चाहिए.
  • अगर कोई आपत्तिनजक कंटेंट पोस्ट किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा.
  • कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी.
  • नियम के पालन पर हर महीने रिपोर्ट देनी होगी.
  • जिसने सबसे पहले आपत्तिनजक पोस्ट डाली, उसकी पहचान बतानी होगी. यानी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे बताना होगा.
  • सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है, उसे तीन महीने में लागू किया जाएगा.

जयपुर. ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइन जारी करने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जताया है. प्रदेश बीजेपी आईटी संयोजक अविनाश जोशी और प्रदेश बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी हीरेंद्र कौशिक ने भी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद का आभार जताया है.

  • सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश की परिधि में लाते हुए #ottguidelines जारी करने पर मैं माननीय PM श्री @narendramodi जी, केन्द्रीय मंत्री @PrakashJavdekar तथा @rsprasad का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

    — Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) February 25, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि मौजूदा दौर में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग संबंधी कई शिकायतें सामने आ रही हैं. इसके समाधान के लिए सरकारी स्तर पर उपयुक्त मंच की लंबे समय से आवश्यकता थी. इसी दिशा में केंद्र सरकार ने ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों के निवारण के लिए डिजिटल प्लेटफार्म को सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश की परिधि में लाते हुए गाइडलाइन जारी की गई है. इसीलिए राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रवि शंकर प्रसाद का आभार जताया.

यह भी पढ़ें: पुलिस व अन्य एजेंसियों को कुछ नहीं मिला, जेल प्रशासन ने ढूंढ निकाला जखीरा...

उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि लाखो यूज़र्स के लिए भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म को कोई भी बंधन नहीं थे. जैसे समाचार पत्रों के लिए प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया के बनाये नियम होते हैं तथा कोड ऑफ एथिक्स भी होती है. उसी प्रकार फिल्म्स के लिए सेंसर बॉर्ड है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सेल्फ रेगुलेशन मेकैनिज़्म की मांग कई साल से की जा रही थी. केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता से ही ये दिशा-निर्देश जारी होने से यूज़र्स को अवश्य ही राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: कामां दुष्कर्म मामला : प्रियंका के दखल से हरकत में प्रशासन...पीड़िता के घर पहुंचे ASP, बयान किए दर्ज

हमें विश्वास है कि इस रेगुलेशन से संचार क्रांति के माध्यमों को एक नई दिशा मिलेगी और युवाओं और खास कर महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया के उपयोग और उन पर होने वाली छींटा काशी पर रोक लगेगी. ये दिशा-निर्देश इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग रोकने में सहायक होंगे और यूज़र्स की शिकायतों का प्रभावी निष्पादन करेंगे. केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता से ही ये दिशा-निर्देश जारी होने से यूज़र्स को अवश्य ही राहत मिलेगी.

क्या कहा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने...

  • ओटीटी को नियमों का पालन करना होगा, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक नियम.
  • ओटीटी, डिजिटल मीडिया के लिए तीन स्तरीय निगरानी व्यवस्था होगी.
  • ओटीटी और वेबसाइट पर डिसक्लेमर देना होगा लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं.
  • ओटीटी सेल्फ रेगुलेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट या होईकोर्ट के विशिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में बॉडी बने ताकि वहां पर सुनवाई हो पाए.
  • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया को माफी करनी होगी प्रसारित.
  • सेंसर बोर्ड का एथिक्स कोड कॉमन रहेगा, मीडिया को जवाबदेही होना चाहिए, डिजिटल मीडिया पोर्टल को अफवाह या झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है.

रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा...

  • हिंसा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है. सोशल मीडिया पर आपत्तिनक पोस्ट मंजूर नहीं.
  • हमारी मीडिया ने व्यापक मशविरा किया है. शिकायतकर्ता ऑफिसर को रखना होगा और 15 दिन में उसका निपटारा होना चाहिए.
  • अगर कोई आपत्तिनजक कंटेंट पोस्ट किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा.
  • कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी.
  • नियम के पालन पर हर महीने रिपोर्ट देनी होगी.
  • जिसने सबसे पहले आपत्तिनजक पोस्ट डाली, उसकी पहचान बतानी होगी. यानी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे बताना होगा.
  • सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है, उसे तीन महीने में लागू किया जाएगा.
Last Updated : Feb 26, 2021, 8:04 AM IST
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