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आवागमन के लिए PASS जारी करने के लिए नए नियम लागू, राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश

लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए राज्य सरकार की ओर से कुछ बदलाव किए गए हैं. जिसके लिए नए गाइलाइन जारी किए गए हैं. इसमें पास जारी करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं. साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है.

जयपुर की खबर, rules for issuing passes
आवागमन को लेकर राज्य सरकार ने जारी किए नए नियम
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Published : May 11, 2020, 11:37 PM IST

Updated : May 11, 2020, 11:48 PM IST

जयपुर. सोमवार को राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए. जिसमें लॉकडाउन के दौरान लोगों को पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्तवपूर्ण बतें बताई. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी.

सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही छूट रहेगी. कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में कोई छूट नहीं मिलेगी. वहीं राज्य से बाहर निजी वाहन से जाने के लिए ऑनलाइन पास ई-मित्र पोर्टल में पंजीकृत करने और 181 या 18001806127 पर फोन करने से प्राप्त किया जा सकता है. दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे.

साथ ही जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे. इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पास की जानकारी प्रतिदिन जिला कलेक्टर को देनी होगी.

दूसरे राज्यों में बस और ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे. बशर्ते गंतव्य राज्य से यात्रा की सहमति हो. कर्फ्यू एरिया के लिए अत्यावश्यक मामलों में केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे. अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पास मान्य होगा और राजस्थान से किसी एनओसी की जरूरत नहीं होगी. अगर वो राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है, तो राजस्थान के संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे.

ट्रेन या बस से आने वाले (यदि राजस्थान के एक से ज्यादा जिले से संबंधित लोग तथा अन्य राज्यों में भी एक से ज्यादा जिलों में फंसे हो) लोगों के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग द्वारा दूसरे राज्य को इकट्ठा एनओसी जारी की जाएगी.

पढ़ें: जयपुर: लॉकडाउन में पुलिस ने जब्त वाहनों से वसूले 18 लाख रुपए, सुपुर्दगी को लेकर आमजन परेशान

आपात स्थिति (बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु आदि) में पास के लिए जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ अथवा 181 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है. दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन के लिए क्वारेंटीन में रहना अनिवार्य होगा.

जयपुर. सोमवार को राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए. जिसमें लॉकडाउन के दौरान लोगों को पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्तवपूर्ण बतें बताई. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी.

सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही छूट रहेगी. कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में कोई छूट नहीं मिलेगी. वहीं राज्य से बाहर निजी वाहन से जाने के लिए ऑनलाइन पास ई-मित्र पोर्टल में पंजीकृत करने और 181 या 18001806127 पर फोन करने से प्राप्त किया जा सकता है. दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे.

साथ ही जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे. इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पास की जानकारी प्रतिदिन जिला कलेक्टर को देनी होगी.

दूसरे राज्यों में बस और ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे. बशर्ते गंतव्य राज्य से यात्रा की सहमति हो. कर्फ्यू एरिया के लिए अत्यावश्यक मामलों में केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे. अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पास मान्य होगा और राजस्थान से किसी एनओसी की जरूरत नहीं होगी. अगर वो राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है, तो राजस्थान के संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे.

ट्रेन या बस से आने वाले (यदि राजस्थान के एक से ज्यादा जिले से संबंधित लोग तथा अन्य राज्यों में भी एक से ज्यादा जिलों में फंसे हो) लोगों के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग द्वारा दूसरे राज्य को इकट्ठा एनओसी जारी की जाएगी.

पढ़ें: जयपुर: लॉकडाउन में पुलिस ने जब्त वाहनों से वसूले 18 लाख रुपए, सुपुर्दगी को लेकर आमजन परेशान

आपात स्थिति (बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु आदि) में पास के लिए जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ अथवा 181 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है. दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन के लिए क्वारेंटीन में रहना अनिवार्य होगा.

Last Updated : May 11, 2020, 11:48 PM IST
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