जयपुर. कोरोना संकट के बीच प्रदेश सरकार ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन 5 से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी कर दी है. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने इसकी जानकारी देते हुए बताया की गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक प्रभावी रहेगी. नई गाइडलाइन में अब भी धार्मिक स्थलों शिक्षण संस्थानों शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल फिलहाल बंद ही रहेंगे. वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि 10 सप्ताह के लॉकडाउन से हमने कम्युनिटी स्प्रेडिंग को रोका है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जिस इलाके में कोरोना मरीज हैं, वहां कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी. बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेगा कि क्या-क्या छूट मिलनी चाहिए. वहीं पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. स्वरूप ने बताया कि कार्यस्थल के लिए शर्तें तय की गई हैं. उन्होंने बताया कि कार्य स्थलों पर हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी एसीएस होम के अनुसार 65 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग 10 साल से कम के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह दी गई है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव के अनुसार छोटी दुकान में 2 और बड़ी दुकान में एक समय में 5 से ज्यादा व्यक्ति अंदर नहीं होना चाहिए. वहीं बिना मास्क के कोई बाहर नहीं निकलेगा. उनके अनुसार दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी. स्ट्रीट वेंडर्स वालों को भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी. राजीव स्वरूप के अनुसार सुबह से रात तक पार्क खुल सकेंगे और पार्क के गेट भी खोल कर रखने होंगे. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि विवाह समारोह के लिए एसडीएम को पूर्व सूचना देनी होगी. वहीं, सरकारी कार्यालय पूरे स्टाफ की क्षमता से काम कर सकेंगे.
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पूरे राज्य में व्यवसायिक वाहनों का निर्माण आवागमन होगा शुरू
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि लॉकडाउन 5 के दौरान राज्य में व्यवसायिक वाहनों का निर्बाध आवागमन हो सकेगा. वहीं अंतर राज्य और राज्य के भीतर बच्चे अपने स्वीकृत मार्ग पर संचालित हो सकेगी, लेकिन बस संचालक उत्तरदाई होगा कि निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय और यात्रियों के उतरने चढ़ने और यात्रा के पूर्व बाद बसों को पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन की पालना करनी होगी. हालांकि अग्रिम आदेशों तक सिटी बसें नहीं चलेगी.
ये सेवा और गतिविधियां रहेगी बंद
भारत सरकार द्वारा अनुमति उद्देश्यों के अलावा यात्रियों के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. यहां ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रसन्न किया जाएगा. इसी तरह सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल व्यायामशालाएं, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे.
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सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सभाएं और बड़े सामूहिक आयोजन बंद रहेंगे. होटल रेस्टोरेंट, क्लब हाउस, स्पोर्ट सुविधाओं के अतिरिक्त और अन्य वित्तीय सेवाएं और खाने की जगह बंद रहेगी, लेकिन इनमें (होम डिलीवरी और टेक वे) की सेवाएं छोड़कर, जो पहले से अनुमति है.