जयपुर. राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान महामारी विधयेक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है. राज्यपाल की अनुमति के साथ ही अब इस विधेयक के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, समाजिक-राजनीतिक आयोजन, लोक और निजी परिवहन स्थल, समारोह में बगैर मास्क व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं हो सकेंगे. राज्यपाल की अनुमति के साथ ही राजस्थान में यह विधेयक लागू हो गया है.
दरअसल, राजस्थान विधानसभा में प्रदेश की गहलोत सरकार ने राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित करवा लिया था. इसके बाद यह विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था. राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है. राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब प्रदेश में यह विवेक लागू हो गया है. इस विधेयक का उद्देश्य कोरोना संक्रमण महामारी के प्रभावी रोकथाम के लिए लाया गया था.
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बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार यह कहते रहे हैं कि विश्वभर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के अनुसार जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने का उपाय है. इस उपाय को अपनाकर लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है.